मारपीट मामले में 30 लोग बरी, मुफस्सिल थाना में दो नवंबर 2009 को दर्ज हुआ था मामला
Updated at : 13 Oct 2018 7:31 AM (IST)
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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के मामले में साक्ष्य नहीं मिलने पर 30 लोगों को बरी कर दिया है. यह मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाघमारी गांव का है. सूचक विसपत महतो के बयान पर मुफस्सिल थाना में 2.11.2009 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले […]
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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के मामले में साक्ष्य नहीं मिलने पर 30 लोगों को बरी कर दिया है. यह मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाघमारी गांव का है. सूचक विसपत महतो के बयान पर मुफस्सिल थाना में 2.11.2009 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले में सूचक ने कहा था कि वन विभाग की ओर से ग्राम वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया था.
लालजीत प्रसाद वर्मा कुछ लोगों के साथ लकड़ी काट रहे थे. इसकी सूचना वन विभाग को दी गयी. इसके बाद वन कर्मी जांच को पहुंचे. इसी दौरान बाघमारी मध्य विद्यालय के पास पूर्व से छिपकर बैठे लोगों ने लाठी-डंडा, टांगी, सब्बल व लोहे की रड से उसपर हमला कर दिया. इस घटना में उसके अलावा लट्टू महतो, खागो महतो, बुढन महतो के साथ मारपीट की गयी.
घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में बुढन महतो, लालजीत प्रसाद वर्मा, प्रयाग प्रसाद वर्मा, मोहन तुरी, जगदीश गोस्वामी, हरिहर तुरी, बिंदेश्वरी तुरी, रेशमन महतो, नेजो तुरी, कार्तिक महतो, रोहन तुरी, वजीर तुरी, अशोक प्रसाद वर्मा, कारू महतो, प्रमोद महतो, रामू महतो, रंजीत गोस्वामी, नुनमन महतो, राजू तुरी, केदार तुरी, लालजीत तुरी, तुलसी तुरी, भोला तुरी, प्रदीप प्रसाद वर्मा, पप्पू गोस्वामी, जागो महतो, रूपन महतो, चमेली देवी, कांति देवी, कलावती देवी को नामजद अभियुक्त बनाया.
जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट समर्पित की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सदानंद प्रसाद ने अपनी दलील में कहा कि हमारे सभी मुवक्किल जंगल की सुरक्षा काम करते हैं. जब इन लोगों ने जंगल में लकड़ी काटने नहीं दिया तो इनपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और इनके साथ मारपीट की गयी. इस मामले में साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने सभी 30 लोगों को बरी कर दिया है.
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