दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Oct 2018 7:23 AM

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में बेंगाबाद थाना अंतर्गत खंडोली निवासी मो. महबूब उर्फ कैला मियां को दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर […]

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में बेंगाबाद थाना अंतर्गत खंडोली निवासी मो. महबूब उर्फ कैला मियां को दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
इसी प्रकार अदालत ने धारा 452 भादवि में पांच वर्ष की सजा व दो हजार का जुर्माना किया है. मामले में सूचिका के बयान पर बेंगाबाद थाना में 20.02.2017 को कांड संख्या 55/17 के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले में सूचिका ने कहा कि 19.02.2017 को वह रात नौ बजे अपने तीन वर्ष के पुत्र के साथ घर में सोयी थी. घर के अन्य सदस्य अलग-अलग कमरे में सोये हुए थे.
मेरे कमरे में गांव का मो. महबूब उर्फ कैला मियां घुस गया और चाकू के बल पर जबरन दुष्कर्म किया. जब वह घर से निकला तो हो-हल्ला किया. हल्ला सुन ससुर उठा और कैला मियां को पकड़ लिया. इसके बाद बेंगाबाद थाना को सूचना दी और बेंगाबाद थाना में मामला दर्ज कराया. प्राथमिकी के बाद पुलिस ने अदालत में कैला मियां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया.
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने चिकित्सक समेत सात गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार मंडल ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म के मामले में मो. महबूब उर्फ कैला मियां को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है.
धमकी मामले में पांच दोषी, एक वर्ष की सजा
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निशिकांत की अदालत ने बुधवार को धमकी मामले में भेलवाघाटी थाना अंतर्गत गरंग निवासी कार्तिक यादव, गोपाल यादव, चंदो यादव, सुखदेव यादव व गोविंद यादव को धारा 506/34 भादवि में एक वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांचों को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. सूचक गरंग निवासी अगस्टिन मुर्मू के आवेदन पर भेलवाघाटी थाना में 22.11.2014 को कांड संख्या 42/14 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.
मामले में सूचक ने पांचों लोगों पर जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. आवेदन में कहा कि गरंग में डोमी साव व कार्तिक यादव के बीच जमीन का विवाद चल रहा था. इसी दौरान भेलवाघाटी के थाना प्रभारी मामले की जांच करने के लिए गरंग पहुंचे थे और पुलिस ने इस मामले में उसे गवाह भी बना दिया था. कहा कि जब पुलिस बल के जवान गांव से चले गये तो कार्तिक यादव ने उसके घर के पास आकर गाली-गलौज किया और गवाही देने पर टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी भी दी.
इसी दौरान उसने उसके घर में पोस्टर भी चिपकाया. इस पर भेलवाघाटी थाना में धारा 341, 323, 506/34 भादवि के तहत एक मामला दर्ज हुआ. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से रविशंकर चौधरी ने गवाहों के बयान का परीक्षण अदालत में कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामचंद्र राय ने बहस की. इसके बाद अदालत ने इस मामले में पांचों लोगों को दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा सुनायी है.
चेक बाउंस मामले में दो वर्ष की सजा, दस हजार का जुर्माना
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बीसी समद की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सरिया थाना अंतर्गत केशवारी निवासी राजकुमार रजक पिता टहल रजक को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके साथ ही अदालत ने सूचिका को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.
इस मामले में सूचिका सरिया थाना अंतर्गत बलिडीह निवासी उर्मिला देवी पति कोलेश्वर मंडल के आवेदन पर एक मामला दर्ज किया गया था. मामले में कहा गया कि सूचिका ने वर्ष 2015 में राजकुमार रजक को डेढ़ लाख रुपये नगद दिया था. इसके बाद जब वह अपनी राशि मांगने के लिए पहुंची तो राजकुमार रजक ने डेढ़ लाख रुपये का चेक थमा दिया. जब चेक को बैंक में जमा किया गया तो चेक बाउंस कर गया.
इसके बाद उसने अदालत में केस दाखिल किया. सूचिका की ओर से अधिवक्ता कुंदन कुमार सिंह ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की. जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता बालकृष्ण यादव ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने चेक बाउंस के मामले में राजकुमार रजक को दोषी पाकर दो वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना किया है.
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