दुष्कर्म मामले में एक दोषी, सुनवाई 19 को

गिरिडीह. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत में मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में रंजीत राय को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत 19 जुलाई को सुनवाई करेगा. मामला बिरनी थाना कांड संख्या 170/05 से जुड़ा है. 27.10.2005 को सूचक पेशम निवासी ने पुलिस को दिये बयान में कहा […]
गिरिडीह. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत में मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में रंजीत राय को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत 19 जुलाई को सुनवाई करेगा. मामला बिरनी थाना कांड संख्या 170/05 से जुड़ा है. 27.10.2005 को सूचक पेशम निवासी ने पुलिस को दिये बयान में कहा था कि 22.10.2005 की रात करीब 11 बजे उसकी बेटी शौच के लिए बाहर निकली थी.
बेटी के पीछे उसकी मां भी लालटेन जलाकर बाहर निकली,लेकिन उसकी बेटी नहीं मिली. इसी थाना क्षेत्र के बनारसीडीह गादी निवासी डीजन राय के पुत्र रंजीत राय उसकी बेटी को भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद सूचक ने बिरनी थाना में 27.10.05 को मामला दर्ज कराया. मामले में विचारण की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक सुनील चंद्र श्रीवास्तव ने अदालत में 18 गवाह प्रस्तुत किये. अदालत ने इस मामले में रंजीत राय को धारा 376 में दाेषी पाया है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने बहस की.
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