उपभोक्ता फोरम ने दिया राशि जमा करने का आदेश
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :03 Jun 2018 6:50 AM
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गिरिडीह : उपभोक्ता फोरम ने दो परिवादी को मुकदमा खर्च के रूप में दस-दस हजार रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया है. यह राशि दो माह के भीतर जमा करने को कहा है, अन्यथा नौ प्रतिशत ब्याज के दर पर बिजली विभाग को यह राशि जमा करनी होगी. इस मामले में परिवादी सरिया […]
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गिरिडीह : उपभोक्ता फोरम ने दो परिवादी को मुकदमा खर्च के रूप में दस-दस हजार रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया है. यह राशि दो माह के भीतर जमा करने को कहा है, अन्यथा नौ प्रतिशत ब्याज के दर पर बिजली विभाग को यह राशि जमा करनी होगी. इस मामले में परिवादी सरिया निवासी विनोद साव व महेश साव ने उपभोक्ता फोरम में बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया था.
मुकदमे में दोनों ने कहा कि बिजली विभाग ने 28-28 हजार रुपये का बिल उन दोनों को भेज दिया, जबकि गांवों के अन्य उपभोक्ताओं को चार-चार हजार रुपये का बिजल भेजा गया था. बिल में अधिक रकम के सुधार के लिए उन दोनों ने काफी प्रयास किया,लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई नहीं की. लाचार होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दायर किया. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में दो साक्ष्यों का परीक्षण भी कराया और उपभोक्ता फोरम में जरूरी कागजातों को दाखिल किया.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को दो माह के अंदर उक्त अत्यधिक बिल में सुधार करते हुए जायज बिल लेने का आदेश दिया है. साथ ही मुकदमा खर्च के रूप में दोनों को दस-दस हजार रुपये भुगतान करने का आदेश हुआ. बता दें कि बिजली विभाग ने उक्त दोनों परिवादी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज किया था. सुनवाई के दौरान फोरम ने उन दोनों परिवादियों को अग्रिम जमानत देते हुए यह आदेश जारी किया है. मामले में विद्युत विभाग की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बहस की. जबकि परिवादी की ओर से अधिवक्ता शशिभूषण प्रसाद ने बहस किया.
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