ePaper

आज शाम से लाउडस्पीकर, जनसभा और जुलूस पर निषेध : एसडीओ

Updated at : 10 Nov 2024 8:51 PM (IST)
विज्ञापन
आज शाम से लाउडस्पीकर, जनसभा और जुलूस पर निषेध : एसडीओ

आज शाम से लाउडस्पीकर, जनसभा और जुलूस पर निषेध : एसडीओ

विज्ञापन

गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने रविवार को उम्मीदवारों/ उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ बैठक की. बताया गया कि चूंकि अब मतदान दिवस के लिए बीच में दो ही दिन शेष है, इसलिए आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व कई निषेध लागू हो जाते हैं. प्रत्याशियों को इन्हीं सभी प्रतिबंधों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गयी. निर्वाची पदाधिकारी की ओर से सभी प्रत्याशियों को बताया गया कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित आखिरी समय से 48 घंटे पूर्व के बाद से निर्वाचन क्षेत्र में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्णत: पाबंदी लग जाती है. इसी प्रकार इस अवधि में सार्वजनिक सभाओं, जुलूस व रैलियां पर भी प्रतिबंध लग जाता है. इस प्रतिबंध का जो प्रत्याशी उल्लंघन करेगा, उस पर आयोग के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए कार्रवाई की जायेगी. बताया गया कि 48 घंटे पूर्व की इस अवधि के दौरान रेडियो और टीवी पर विज्ञापन प्रसारण पर रोक रहेगी. हालांकि अखबारों में प्रकाशन के लिए विज्ञापन सामग्री को जिला एमसीएमसी कमेटी से अनुमोदित कराया जाना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से बाहर के कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक आये हैं, तो उन्हें ससमय गढ़वा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से बाहर चला जाना होगा. प्रत्याशी कर सकते हैं अपने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति संजय कुमार ने प्रत्याशियों तथा उनके अभिकर्ताओं को जानकारी दी कि वे मतदान दिवस के लिए अपने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकते हैं. इस संदर्भ में जरूरी प्रपत्र भी सभी को उपलब्ध कराये गये. जानकारी दी गयी कि मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे पहुंचना होगा क्योंकि मॉक पोल की प्रक्रिया मतदान से 90 मिनट पहले शुरू हो जाती है. मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में स्टॉल न हो बैठक में बताया गया कि आयोग के निदेशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्टाल या टेबल नहीं लगना चाहिए. इतना ही नहीं मतदान दिवस के दिन 200 मीटर दूर लगे किसी ऐसे स्टॉल पर राजनीतिक झंडा या बैनर नहीं होना चाहिए. प्रत्याशी चाहें तो अपने स्टॉल पर एक टेबल, दो कुर्सी और 10×10 का एक टेंट लगा सकते हैं. पर उक्त व्यवस्था बूथ से 200 मीटर दूर होनी चाहिए. कोई प्रत्याशी अपने प्रायोजित वाहन से मतदाताओं को बूथ तक ले जाने और आने की सुविधा नहीं देगा. सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान प्रत्याशियों को बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र के 6 मतदान केंद्र (बूथ नंबर 331, 334, 335, 426, 444 व 445) में मतदान का समय सुबह 7:00 से शाम 4:00 बजे तक रहेगा, जबकि शेष 449 बूथों पर मतदान का समय सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक रहेगा. इस दौरान प्रत्याशियों को बताया गया कि मतदाताओं को जो वोटर इनफॉरमेशन स्लिप बांटी गयी है, वह पहचान पत्र के रूप में काम नहीं करेगी. पहचान पत्र के लिए एपिक कार्ड या अन्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक लाना होगा. इन सभी 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची भी प्रत्याशियों को उपलब्ध करायी गयी. इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कई जरूरी निर्देशों से भी प्रत्याशियों को अवगत कराया गया. साथ ही प्रत्याशियों के कई संदेहों और प्रश्नों का भी निराकरण किया गया. बैठक में विभिन्न प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ताओं के अलावा सहायक निर्वाची पदाधिकारी शुभम बेला टोपनो के अलावा निर्वाचन से जुड़े कर्मी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola