गरीब-असहाय के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध

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गरीब-असहाय के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध

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स्थानीय प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक शिविर सह चलंत अदालत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शिविर में गढ़वा सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रविंद कुमार साहू, अधिवक्ता बलवीर चौधरी और पीएलवी कलीमुद्दीन अंसारी ने लोगों के अधिकार से संबंधित कानूनी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी. इसमें मानव तस्करी, एससी-एसटी कानून, डायन-बिसाही का मामला, पेयजल की समस्या, नशा उन्मूलन, अनाथ बच्चों को सरकारी सहायता, बुजुर्ग मां-बाप का भरण पोषण, समाज में गरीब निर्धन व्यक्ति के लिए निःशुल्क न्यायिक सहायता, गरीबी उन्मूलन, राशन व सरकारी योजना का लाभ, मानसिक रूप से विक्षिप्त, मानव तस्करी, सड़क हादसा, साइबर अपराध, मजदूरों का समय से मजदूरी भुगतान का अधिकार आदि के संबंध में कानूनी जानकारी शामिल है.

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मृतक कि परिजनों को मिलता है मुआवजा : उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिविल कोर्ट द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है. लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है या कोई गोपनीय सूचना लिखित या मौखिक रूप से देता है, तो उसकी सूचना गुप्त रखते हुए मामले पर कार्रवाई की जायेगी. अधिवक्ताओं ने कहा कि असहाय, अनुसूचित जनजाति, गरीब, दिव्यांग व शोषित वर्ग के लिए नि:शुल्क न्याय सुविधा उपलब्ध है. उन्होंने सभी को इसका लाभ उठाने की अपील की.

उपस्थित लोग : मौके पर बीडीओ अमित कुमार, बीपीओ रवि शंकर, जेएसएलपीएस बीपीएम नकुल लोहरा, पंचायत सचिव राजेंद्र राम, परमा राम, प्रभु दयाल, मनरेगा जेई अभिषेक कुमार, धर्मेंद्र यादव, रोजगार सेवक आत्मा राम, अनिमा बाखला, अर्जुन कुजूर व श्रवण कुजूर सहित प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों महिला-पुरुष उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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