मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, बासी समोसा और 100 किलो खराब रसगुल्ला मिला; 10 हजार का जुर्माना

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100 किलो खराब रसगुल्ला मिला, तत्काल नष्ट कराया| Prabhat Khabar Network

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गढ़वा में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, 100 किलो खराब रसगुल्ला नष्ट किया गया और मिठाई दुकान पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया.

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गढ़वाः दशहरा और दीपावली समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है. इसी क्रम में गढ़वा के बिशुनपुरा में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान करीब 100 किलोग्राम खराब रसगुल्ला मिला. टीम ने इसे मौके पर ही नष्ट करा दिया. वहीं मिठाई का सिरा साफ करने के लिए औद्योगिक उपयोग के लिए मान्य हाइड्रो का इस्तेमाल किए जाने पर अमित स्वीट्स पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

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उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आरएस सिंह और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी किरण हेमब्रम ने बिशुनपुरा के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. टीम ने गांधी चौक स्थित न्यू शुभम स्वीट्स एंड फास्ट फूड, सत्यम ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक एवं मिष्ठान भंडार, कुंज फास्ट फूड, अमित स्वीट्स, चंद्रवंशी भोजनालय और चौरसिया फास्ट फूड समेत अन्य दुकानों की जांच की.

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मिठाई दुकान पर 10 हजार जुर्माना
मिठाई दुकान पर 10 हजार जुर्माना

फ्रीजर में मिला बासी कच्चा समोसा

न्यू शुभम स्वीट्स एंड फास्ट फूड की जांच के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की कमी पाई गई. फ्रीजर में बासी कच्चा समोसा भी मिला. जांच में यह प्रतिष्ठान बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के संचालित पाया गया. वहीं अमित स्वीट्स में जांच के दौरान करीब 100 किलो खराब रसगुल्ला मिला. टीम ने तत्काल इसे नष्ट करा दिया. इसी प्रतिष्ठान में मिठाई का सिरा साफ करने के लिए राजेंद्र ब्रांड के हाइड्रो का इस्तेमाल किया जा रहा था.

विभाग के अनुसार इसका उपयोग औद्योगिक कार्य के लिए ही मान्य है. मामले में अभिहित अधिकारी ने अमित स्वीट्स पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. यह प्रतिष्ठान भी बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के संचालित पाया गया.

लाइसेंस के बिना कारोबार पर होगी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के कारोबार नहीं करने का निर्देश दिया गया. जिन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस है, उन्हें उसे प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया. अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने और मिठाइयों को ढककर रखने का निर्देश दिया.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आगामी जांच में सख्त कार्रवाई की जाएगी. त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी और इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे.

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