गढ़वा. विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नइम अंसारी की अदालत में उपस्थित हुए. उनके साथ झाविमो के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष प्रसाद केसरी भी थे. दोनों वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिना आदेश के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने का आरोप है. अदालत में दोनों को उनका आरोप बताया गया तथा आरोप गठित करने की जानकारी दी गयी. उल्लेखनीय है कि गढ़वा थाना कांड संख्या 374/09 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. तत्कालीन थाना प्रभारी राजबली चौधरी ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि गढ़वा शहर के रांकी मुहल्ला में झाविमो प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी व जिलाध्यक्ष सुभाष प्रसाद केसरी अवैध तरीके से बिना अनुमति आदेश के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर रहे थे. इसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मानते हुए मामला दर्ज कराया गया था. आरोपियों की ओर से शशिमणि पांडेय ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह मामला दर्ज किया है.
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ओके….कोर्ट में पेश हुए विधायक सत्येंद्रनाथ
गढ़वा. विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नइम अंसारी की अदालत में उपस्थित हुए. उनके साथ झाविमो के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष प्रसाद केसरी भी थे. दोनों वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिना आदेश के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने का आरोप है. अदालत में दोनों को उनका आरोप बताया गया […]
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