तंबाकू का उपयोग करने पर पकड़ाये, तो लगेगा जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :31 Aug 2019 2:11 AM (IST)
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तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए जागरूक हों : अनिल ओड़ेया तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम गढ़वा : जिला तंबाकू निषेध समन्वयक समिति ने शुक्रवार को निदेशक डीआरडीए ओनिल क्लीमेंट ओड़ेया व सिविल सर्जन नंदकिशोर रजक की संयुक्त अध्यक्षता में तंबाकू निषेध कार्यक्रम का आयोजन किया. समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में […]
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तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए जागरूक हों : अनिल ओड़ेया
तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम
गढ़वा : जिला तंबाकू निषेध समन्वयक समिति ने शुक्रवार को निदेशक डीआरडीए ओनिल क्लीमेंट ओड़ेया व सिविल सर्जन नंदकिशोर रजक की संयुक्त अध्यक्षता में तंबाकू निषेध कार्यक्रम का आयोजन किया. समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिले को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के उपायों पर चर्चा की गयी.
कार्यक्रम में डॉ एनके रजक ने कहा कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के आदेशानुसार जिले के सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाना है.
तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. तंबाकू का सेवन गैर संचारी रोगों से जुड़े जोखिम का प्रमुख कारण है. भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 तंबाकू के सेवन के कारण ही मरते हैं. लगभग 90 प्रतिशत मुंह के कैंसर तंबाकू के सेवन करने वाले व्यक्तियों में होते हैं.
इसके अलावा अभिघात, हार्ट-अटैक, फेफड़े के रोग, दृष्टिहीनता और कुछ अन्य गंभीर रोग तंबाकू के सेवन से ही होते हैं. इस मौके पर डीआरडीए निदेशक श्री ओड़ेया ने कहा कि भारत में प्रति वर्ष भारी संख्या में लोगों की मौत तंबाकू सेवन के कारण होनेवाली बीमारियों से हो रही है. भारतीय दंड संहिता की धारा 268 व भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ व साफ रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, शिक्षण संस्थान आदि परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. अब उनका लक्ष्य इन गढ़वा जिले को स्वच्छ व सुंदर बनाना होना चाहिए. इसके लिए जिले के नागरिकों को जागरूक होना होगा.
उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपने कार्यालय परिसर में होने वाले तंबाकू से बने मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया.यदि किसी व्यक्ति व्यक्ति द्वारा तंबाकू अथवा मादक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसपर जुर्माना लगाया जायेगा. कार्यक्रम में जिला तंबाकू निषेध को-ऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधि, चिकित्सक एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
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