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मनरेगाकर्मियों से 8.27 लाख रुपये वसूलने का निर्देश

गढ़वा : विशुनपुरा प्रखंड में मनरेगा योजना में अनियमितता को लेकर डीडीसी जगतनारायण प्रसाद ने 8.27 लाख रुपये वसूल करने के निर्देश दिये है़ं इसी प्रखंड के पीपरीकला के रोजगार सेवक को बरखास्त करने, पंचायत सचिव पर प्रपत्र क गठित करने तथा योजना के मेठ पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये गये है़ं उपविकास […]

गढ़वा : विशुनपुरा प्रखंड में मनरेगा योजना में अनियमितता को लेकर डीडीसी जगतनारायण प्रसाद ने 8.27 लाख रुपये वसूल करने के निर्देश दिये है़ं इसी प्रखंड के पीपरीकला के रोजगार सेवक को बरखास्त करने, पंचायत सचिव पर प्रपत्र क गठित करने तथा योजना के मेठ पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये गये है़ं
उपविकास आयुक्त ने विशुनपुरा प्रखंड की नौ योजनाओं की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई के निर्देश दिये है़ं इसमें पीपरीकला पंचायत के ओढ़या गांव में गोपाल साव के खेत में डोभा निर्माण में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरते जाने की पुष्टि हुई है़ 4.26 लाख रुपये की योजना में जेसीबी से डोभा खोदने तथा मस्टर रॉल में मजदूरों का फरजी अंगूठा लगाने का आरोप प्रमाणित हुआ है़ इसके अलोक में मजदूरी मद में भुगतान की गयी 3.06 लाख रुपये की वसूली रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, पंचायत सचिव व सहायक अभियंता से करने का निर्देश दिया गया है़ इसके अलावा इनसे मनरेगा अधिनियम के तहत एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड अलग से लगाया गया है़ इस मामले में रोजगार सेवक को दोषी पाते हुए उसे कार्यमुक्त करने, मेठ पर प्राथमिकी दर्ज करने व पंचायत सचिव पर प्रपत्र क गठित करने के निर्देश दिये गये है़ं
ओढ़या गांव में मनरेगा कार्य में हुई है कई अनियमितता
उपविकास आयुक्त के पत्रांक 643, दिनांक 12 जून 2017 के तहत विशुनपुरा प्रखंड के पीपरीकला पंचायत की विभिन्न योजनाओं में भुगतान की गयी राशि वसूल कर सरकारी खाते में डालने के निर्देश दिये गये है़ं
ओढ़ेया गांव में कई योजनाओं में अनियमितता की पुष्टि हुई है़ मुख्य रूप से डोभा निर्माण में जेसीबी का उपयोग करने तथा मस्टर रौल में फरजी ठेपा एक ही व्यक्ति द्वारा लगाकर राशि का बंदरबांट किया गया है़ इन सब कार्यों में मेठ, लाभुक, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता को दोषी बनाया गया है़
इस गांव के सुकरी में डोभा निर्माण में 269037 रुपये की वसूली करने, उपेंद्र गुप्ता के खेत में डोभा निर्माण योजना में 114228 रुपये की वसूली करने, रामप्रवेश साह के खेत में डोभा निर्माण योजना में 114228 रुपये की वसूली करने, जगदीश भुइयां के खेत में डोभा निर्माण योजना में 12024 रुपये की वसूली करने, आशिष गुप्ता के खेत में डोभा निर्माण योजना में 20040 रुपये की वसूली करने के निर्देश दिये गये है़ं सभी में मनरेगा अधिनियम के तहत अलग से 1000-1000 का अर्थदंड संबंधित पक्षों पर लगाया गया है़ डीडीसी ने बीडीअो को इसका अनुपालन करने के निर्देश दिये है़ं

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