घाटशिला : घाटशिला के सहायक सत्र न्यायाधीश एमसी नारायण की अदालत ने मंगलवार को आरोपी बिनोद स्वर्णकार को बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसके साहु और अमित कुमार दास थे.
धालभूमगढ़ थाना में भादवि की धारा 395 के तहत आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. बिनोद स्वर्णकार समेत अन्य आरोपियों पर धालभूमगढ़ ग्रिड से कीमती सामान डकैती कर वाहन पर लाद कर ले जाने का आरोप था. जादूगोड़ा पुलिस ने वाहन को जब्त किया था. मामले में बिनोद स्वर्णकार के खिलाफ ट्रायल जारी था. आरोपी को जमानत: घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में मंगलवार को मिस यूज के मामले में आरोपी मनोज नायक की जमानत मंजूर कर ली.