घाटशिला : धालभूमगढ़ के सुवर्ण रेखा नदी के गोगलो घाट पर 26 जून 2012 की रात में पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपी पश्चिम बंगाल के सोनाजुड़ा- नंदीग्राम निवासी नक्सली रवि धोराई को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बरूण कुमार मिश्र की अदालत ने गुरुवार को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनायी है.
इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह के बयान पर धालभूमगढ़ थाना में कांड संख्या 32/12, दिनांक 26 जून 12, भादवि की धारा 307, 353, 34, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी)ए, 26, 27, 35, सीएलए एक्ट की धारा 17 (1) और (11) के तहत रवि धोड़ाई और समीर के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी. गोगलो घाट पर जब नक्सली रवि धोड़ाई और समीर पहुंचे साइकिल से पहुंचे, तो पुलिस को देख कर गोलियां चलायी, मगर गोली किसी को नहीं लगी.
रवि साइकिल चला रहा था और समीर साइकिल के पीछे बैठा था. पुलिस को देख कर वह फरार हो गया. कोर्ट ने भादवि की धारा 307, 353, 34, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी)ए, 25, 26, 27 और 17 सीएलए एक्ट के तहत पांच साल की सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा होगी. आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता दिप्ती सिंह ने की.