बड़ी खबर : सर्वर कनेक्ट नहीं होने से, नहीं हो पाई विदेशी गैंगरेप पीड़िता की वीडियो कांफ्रेंसिंग से गवाही

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दुमका में स्पेनिश महिला टूरिस्ट के साथ हुए गैंगरेप मामले में पीड़िता की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही होनी थी, लेकिन सर्वर कनेक्ट न होने से यह टल गई. मामले में आठ आरोपी जेल में हैं और 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

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दुमका : दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पीड़िता की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही होनी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में इसके लिए तिथि निर्धारित थी. पीड़िता की गवाही को मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन ऑनलाइन सर्वर कनेक्ट नहीं होने के कारण उसका बयान दर्ज नहीं हो सका. मामले में कुल 32 गवाह हैं, जिनमें अब तक 20 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. मामले के सभी आठ आरोपी वर्तमान में जेल में हैं.

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आठ आरोपी जेल में

घटना के बाद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद पांच और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. इस तरह मामले में अब तक आठ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. गिरफ्तार आरोपियों में राजन मरांडी उर्फ राजेंद्र उर्फ बच्चा, प्रदीप किस्कू, सुखलाल हेंब्रम, समीर किस्कू, बाबूजी सोरेन, वशिष्ठ मुर्मू उर्फ वसिस उर्फ वसिया, बाबलू हेंब्रम और बुधलाल मरांडी उर्फ भादो मरांडी शामिल हैं.

पति को मिली 10 लाख रुपये की सहायता

उल्लेखनीय है कि मामले में दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पीड़िता के पति को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है. राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई. राशि हस्तांतरण से संबंधित पत्र और चेक की प्रतिलिपि दुमका के तत्कालीन उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे एवं पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने पीड़िता के पति को सौंपी थी. बाइक से विश्व भ्रमण पर निकला था दंपती

कुंजी गांव में टेंट में ठहरा था स्पेनिश दंपती

स्पेन का दंपती बाइक से विश्व भ्रमण पर निकला था. दोनों बांग्लादेश से दुमका पहुंचे थे और बिहार के रास्ते इनकी नेपाल जाने की योजना थी. हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुंजी गांव में अस्थायी टेंट में रात ठहरने के दौरान महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी. हंसडीहा थाना कांड संख्या 18/2024 में पीड़िता के बयान के आधार पर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी और 395 के तहत दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में आरोप है कि कुंजी गांव में सात आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उसके पति के साथ मारपीट कर उन्हें रस्सी से बांध दिया और लूटपाट की. पीड़िता का बयान पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज किया जा चुका है.

तकनीकी अड़चन से टली पीड़िता की गवाही, अब 1 अक्टूबर को होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई

हालांकि, ट्रायल के दौरान अदालत के समक्ष प्रत्यक्ष गवाही और बचाव पक्ष की जिरह अलग प्रक्रिया है. इसी के तहत बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़िता की गवाही कराने की व्यवस्था की गई थी. भाषा संबंधी सुविधा के लिए पीड़िता ने अंग्रेजी में बयान दिया था, जबकि उसके पति का बयान दर्ज कराने में स्पेनिश भाषा की सहायता ली गई थी. अदालत में तकनीकी समस्या के कारण बुधवार को गवाही दर्ज नहीं हो सकी. अब अगली निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़िता की गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

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