दुमका कोर्ट : मुफस्सिल थाना क्षेत्र रामपुर की मोदली देवी ने 18 जनवरी 2016 को गांव के लोगों द्वारा डायन कह कर मारपीट की घटना में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने, एसपी को दिये आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने पर सीजेएम न्यायालय में परिवाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी है.
न्यायालय के आदेश पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने भादवि की धारा 323, 354, 447, 448, 449 एवं डायन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम की धारा 4, 5, 6 के तहत रामपुर के बिंदा महतो, शोभा देवी, खुशबू कुमारी, नरेश महातो, मीना देवी, अनूप महतो, लगन महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. परिवाद में कथित तौर पर आरोप लगाया गया है कि 17 जनवरी की शाम सभी आरोपित परिवादिनी के घर के बाहर डायन कहते हुए गाली गलौज किया.
18 जनवरी को सुबह घर पर सभी ने आकर परिवादिनी की बेटी को पकड़ कर मारपीट करते हुए छेड़खानी करने लगे, हल्ला सुनकर जब परिवादिनी घर के बाहर निकली तो सभी आरोपी उसे पकड़ कर छेड़खानी करते हुए मारपीट करने लगे और डायन कह कर बिंदा महतो के पिता को मार डालने का आरोप लगाया. मारपीट में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गयी है.