ननबैंकिंग कंपनी रेमेल को "94,700 भुगतान का आदेश

Updated at : 18 May 2018 5:13 AM (IST)
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ननबैंकिंग कंपनी रेमेल को "94,700 भुगतान का आदेश

वादी को सूद समेत निवेश की राशि करना होगा भुगतान दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने चिटफंड कंपनी रेमेल को एक मामले में वादी को 94,700 रुपये के भुगतान का आदेश दिया है. फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने गुरुवार को रेमेल कंपनी में निवेश करनेवाली परिणीति गोरांइ को मूल जमाधन 94,700 रुपये […]

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वादी को सूद समेत निवेश की राशि करना होगा भुगतान

दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने चिटफंड कंपनी रेमेल को एक मामले में वादी को 94,700 रुपये के भुगतान का आदेश दिया है. फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने गुरुवार को रेमेल कंपनी में निवेश करनेवाली परिणीति गोरांइ को मूल जमाधन 94,700 रुपये को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ देने को कहा है. वहीं 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपये दावा खर्च देने का आदेश दिया है. वादी को रेमल कंपनी के एजेंट ने शिवशंकर ने बताया कि उनकी कंपनी बैंक व पोस्टऑफिस से ज्यादा पैसा देती है. इसलिए वे अपना पैसा रेमेल कंपनी में निवेश करें और उसके तहत परिणीति ने 10 पासबुक खोलवा लिया. पैसा जमा किया.
जिसकी परिपक्वता 20 सितंबर 2013 को पूरी हो गयी. वादी जब परिपक्वता राशि की जानकारी लेने के लिए दुमका शाखा में गयी, तो बैंक के मैनेजर संदीप यादव व उपशाखा प्रबंधक विजय कुमार साह ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पैसे का भुगतान कर दिया जायेगा. किंतु रेमल कंपनी द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया. ऐसे में वादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. वादी ने रेमल के 24 परगना पश्चिम बंगाल के रहनेवाले रेमेल कंपनी के डायरेक्टर रामेश्वर पोद्दार, सुशांतो डे, पार्थो दास,
शाखा प्रबंधक संदीप यादव व उपशाखा प्रबंधक विजय कुमार साह, लिपिक श्वेता देवी व एजेंट शिवशंकर को पार्टी बनाया गया था. इसमें उपभोक्ता फोरम के समक्ष पांच गवाह व चौबीस लेखात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किया. इस आधार पर अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने मामला सेवा में त्रुटि पायी. इसी आधार पर फैसला सुनाया.
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