दुमका कोर्ट : डकैती मामले में चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने एक अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनायी है. पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के प्रदीप विश्वास को डकैती के एक मामले में दोषी करार दिया गया तथा पांच साल की सजा एवं 10000 जुर्माना तथा जुर्माना नहीं अदा करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है.
मामले में कुल आठ की गवाही हुई थी. 5 अगस्त 2012 को राजेश कुमार मंडल बोलेरो नंबर जेएच 04 सी 3986 को लेकर सुबह 9 बजे भाड़े पर सवारी ले जाने के लिए दुमका बस स्टैंड के पास होटल के एक स्टाफ ने बताया कि कुछ लोग गाड़ी किराया पर लेना चाहते हैं. होटल में बैठे तीन लोगों से बातचीत हुई वह लोग बोले कि मलूटी चलना है. 1100 रुपये में बात तय हुई थी. राजेश उन तीनों व्यक्तियों को बिठाकर मलुटी के लिए निकला. 3:00 बजे शाम को वह उन तीनों को लेकर मलुटी पहुंचा और वहां पर एक दुकान में सभी लोग चाय नाश्ता के लिए रुक गये.
करीब आधा घंटा बाद उन लोगों को लेकर राजेश वापस लौट रहा था कि आधा किलोमीटर आगे चलने पर 2 व्यक्ति ने गाड़ी रोकने के लिए कहा. दोनों ने गाड़ी में बैठ कर आधा किलोमीटर चलने पर उसकी पीठ पर रिवाॅल्वर सटा दी. उसे हटाकर उनमें से एक खुद ड्राइव करने लगा. करीब 3:45 बजे के बाद जंगल की ओर बोलेरो को ले गया. करीब 4 किलोमीटर ले जाने पर उसे गाड़ी से उतारकर जंगल में बिठा दिया और तीन लोग उसकी निगरानी करने लगे. अन्य दो लोग बोलेरो को लेकर चले गए.
जब रात होने लगी तो उन तीनों ने उसकी मोबाइल छीन ली तथा भगा दिया. उनमें से एक का नाम इकबाल बताया. सुरीचुआ के पास पहुंच कर एक दुकानदार से मोबाइल लेकर उसने मालिक को सूचना दी और किसी तरह दुमका लौटा. नगर थाना के सहयोग से उसकी मोबाइल 50 दिनों के अंदर नदिया से बरामद हुई. उसकी निशानदेही पर मोबाइल बेचनेवाले प्रदीप विश्वास तक पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया.