ePaper

साक्ष्य के अभाव में दो हत्यारोपी रिहा

Updated at : 09 May 2024 6:53 PM (IST)
विज्ञापन
साक्ष्य के अभाव में दो हत्यारोपी रिहा

अभियुक्तों के खिलाफ पूर्णाडीह बस्ती निवासी सूरज कुमार द्वारा 10 नवंबर 2022 को प्राथमिक की दर्ज करवायी गयी थी

विज्ञापन

विधि प्रतिनिधि, धनबाद,

जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के मोहन बाजार में सरेआम गोली चलाकर अमरजीत गोप की हत्या तथा दो लोगों को घायल करने के मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने जेल में बंद निहाल रवानी तथा अमन रवानी को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है. जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले का ट्रायल चल रहा था. अदालत में अभियुक्तों की ओर से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता अभय भट्ट ने की. अभियुक्तों के खिलाफ पूर्णाडीह बस्ती निवासी सूरज कुमार द्वारा 10 नवंबर 2022 को प्राथमिक की दर्ज करवायी गयी थी. आरोप में कहा गया था कि नौ नवंबर 2022 को 8:45 बजे वह आजाद चौधरी के साथ हर्ल कंपनी से लौट रहा था. भाटडीह मोड़ मोहन बाजार के पास निहाल रवानी हाथ में कट्टा लहराते हुए भीड़ इकट्ठा कर रहा है. इस समय सफेद रंग की एक क्रेटा कार वहां आकर रुकी. उसमें से धीरज सिंह, सोनू पांडेय, उपेंद्र पांडेय, बाबू कुमार सिंह उर्फ निक्की सिंह, आदित्य शेट्टी उर्फ गोलू सरदार और साथ ही चार मोटरसाइकिल से कुछ लोग मुंह ढक कर आये और मारो मारो कहने लगे, उन लोगों ने चार-पांच चक्र गोली चलायी. इससे वह घायल हो गया. उसकी कमर में गोली लगी तथा आजाद चौधरी के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया था. घटना के बाद निहाल रवानी फरार हो गया. घायल अमरजीत गोप की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी.

चंदन शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 13 को :

रंजय सिंह पर गोली चलाने के मामले में वांछित चंदन शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 13 मई को होगी. अभियोजन पक्ष के समित प्रकाश की ओर से जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में केस डायरी समर्पित की गयी है. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola