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Dhanbad News : न्यूनतम वेतन मामले की सुनवाई में नहीं पहुंचे श्री पब्लिकेशन के प्रतिनिधि

एजेंसी के अधीन कार्यरत कर्मियों ने श्रम विभाग में की थी शिकायत

धनबाद नगर निगम में होल्डिंग टैक्स संग्रह का कार्य देख रही कंपनी श्री पब्लिकेशन के खिलाफ कर्मियों ने न्यूनतम वेतन व पीएफ सुविधा से वंचित रखने की शिकायत श्रम विभाग में की है. इसे लेकर श्रम कार्यालय बरटांड़ में गुरुवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन श्री पब्लिकेशन की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ. इस वजह से कर्मियों में नाराजगी है. उनका आरोप है कि उन्हें पिछले तीन वर्षों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है. न ही पीएफ जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही. कर्मियों ने आरोप लगाया कि कंपनी के प्रोजेक्ट हेड मनोज रवानी ने उन्हें बार-बार शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है व ऐसा न करने पर काम से हटाने और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. इस व्यवहार की भी शिकायत नगर निगम को सौंपी गयी है. मामले में सहायक श्रमआयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार कंपनी पर कार्रवाई की जायेगी.

बगैर सूचना के श्री पब्लिकेशन ने कर्मी को हटाया, श्रम विभाग ने जारी किया नोटिस :

सहायक श्रमायुक्त ने नगर निगम धनबाद की आउटसोर्सिंग कंपनी श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड, रांची को उनके एक पूर्व कर्मचारी विजय कुमार गोस्वामी की शिकायत पर नोटिस जारी किया है. शिकायत में आरोप है कि कंपनी ने अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक का पारिश्रमिक नहीं दिया. 30 अक्टूबर 2023 को बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य से हटा दिया. उन्हें हटाने की जानकारी 29 मार्च 2024 को ईमेल से दी गयी, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है. सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि कर्मचारी को छंटनी से पहले एक महीने की लिखित सूचना देना अनिवार्य है, जिसे कंपनी ने नहीं निभाया. साथ ही बकाया वेतन न देना श्रम अधिकारों का उल्लंघन है. विभाग द्वारा कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है. यदि कंपनी इस निर्देश का अनुपालन नहीं करती है, तो सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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