ग्रामीणों को दी वन अधिकार अधिनियम की जानकारी
Updated at : 18 Jun 2024 6:23 PM (IST)
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पोखरिया गांव में बुधवार को ग्रामीणों को वन अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गयी.
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पूर्वी टुंडी.
मोहलीडीह पंचायत अंतर्गत पोखरिया गांव में सामाजिक कारकर्ता संदीप हांसदा के नेतृत्व में वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में मंगलवार को बेंजामिन मुर्मू की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई. इस दौरान मास्टर ट्रेनर सह जिला स्तरीय एफआरए सेल के सीएसओ चंदन कुमार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 व वन अधिकार अधिनियम 2008 के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने व्यक्तिगत वन अधिकार दावा एवं सामुदायिक दावा के साथ ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति, अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति व जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की भूमिकाओं के बारे में बताया. संदीप हांसदा ने कहा कि वन बंदोबस्ती के समय अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसी को दूर करने के लिए वन अधिकार कानून बनाया गया है. पोखरिया में व्यतिगत दावा एवं सामुदायिक दावा की प्रक्रिया पर पहल की जायेगी. मौके पर नोहो सोरेन, लुकस सोरेन, एंथोनी मरांडी, हसैल मरांडी, गोडविल बेसरा, लारेंस टुडू, प्रीति मरांडी, स्नेहलता मुर्मू, सोनाली किस्कू, माइकल सोरेन आदि थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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