धनबाद में FSSAI की बड़ी कार्रवाई: 115 खाद्य उत्पादों की जांच शुरू, दुकानों को दिए सख्त निर्देश

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जांच करते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम | Prabhat Khabar Network

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धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने FSSAI द्वारा प्रतिबंधित 115 खाद्य उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है. शहर के रिटेल स्टोरों का निरीक्षण कर दुकानदारों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं. नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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धनबाद. एफएसएसएआइ की ओर से प्रतिबंधित अथवा हटाये जाने के लिए चिह्नित किये गये 115 खाद्य उत्पादों को लेकर धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को विशेष जांच और जागरूकता अभियान चलाया. सीएस के निर्देश पर विभागीय टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित रिटेल स्टोर, रिलायंस स्मार्ट बाजार समेत स्थानीय दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान चिह्नित उत्पादों की उपलब्धता और उनसे संबंधित आवश्यक विवरणों की जांच की गयी.

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अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने दुकानदारों को 115 चिह्नित खाद्य उत्पादों की सूची उपलब्ध करायी. उन्हें खाद्य सामग्री की खरीद और बिक्री से पहले संबंधित उत्पाद का एफएसएसएआइ लाइसेंस, पंजीकरण, लेबल और अन्य अनिवार्य विवरणों की जांच करने का निर्देश दिया गया. विभाग ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध या नियमों के विपरीत उत्पाद की बिक्री से बचने की हिदायत दी.

दुकानों में उपलब्धता की हुई जांच

विभागीय टीम ने अलग-अलग दुकानों में पहुंचकर सूची में शामिल उत्पादों की उपलब्धता की जांच की. अधिकारियों ने दुकानदारों को उत्पादों के पैकेज पर दर्ज आवश्यक जानकारी देखने तथा नियमानुसार ही खाद्य सामग्री का भंडारण और बिक्री करने के लिए कहा. अभियान का उद्देश्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और नियामकीय अनुपालन को लेकर दुकानदारों और उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी बताया गया.

सूची में कई चर्चित खाद्य उत्पाद

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में विभिन्न श्रेणियों के खाद्य एवं पेय उत्पाद शामिल हैं. इनमें बोर्नवीटा, अमूल सागर फ्री आइसक्रीम, फॉर्चून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, बिसलेरी एडेड मिनरल, टाटा इलेक्ट्रोलाइट, ग्यूकॉन-डी एक्टिवेटर्स, रेडबुल एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, किंडरजॉय, नॉर सूप प्रोडक्ट और द हेल्थ फैक्ट्री जीरो मैदा होल व्हीट समेत अन्य उत्पादों के नाम शामिल हैं.

हालांकि, किसी उत्पाद का सूची में शामिल होना अपने आप में यह प्रमाणित नहीं करता कि वह हर परिस्थिति में असुरक्षित है. उत्पाद की नियामकीय स्थिति और उसके संबंध में विभागीय आदेश के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जायेगी.

नियम उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित या नियामकीय मानकों के विपरीत खाद्य उत्पादों का भंडारण अथवा बिक्री पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. विभाग की टीम ने दुकानदारों से खाद्य सामग्री की खरीद-बिक्री में आवश्यक दस्तावेज और लेबल संबंधी मानकों का पालन करने को कहा.

अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार, विजया परमार, चंदन साव, चंद्रदेव गंझू, जैस्मिन केरकेट्टा और नैना नायक समेत विभागीय टीम के सदस्य शामिल थे. विभाग की ओर से आगे भी खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच और जागरूकता अभियान जारी रखने की बात कही गयी है.

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