Dhanbad News : जिला स्तरीय मल्टी स्टेक कार्यशाला में न्यायाधीश बोले : समय पर कोर्ट में जमा करें दुर्घटना संबंधित कागजात

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Sep 2024 1:59 AM

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सड़क दुर्घटना के मामले में किसी भी हालत में 30 दिन के अंदर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट कोर्ट को भेज देनी है, अन्यथा थाने के भार साधक अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है

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झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में सड़क दुर्घटना संबंधित विषय पर जिला स्तरीय मल्टी सेक होल्डर कंसल्स्टेशन कार्यशाला हुई. उद्घाटन सिविल कोर्ट धनबाद के अवर न्यायाधीश राकेश रोशन, ट्रैफिक थाना प्रभारी मो खुर्शीद आलम, डॉक्टर दिनेश कुमार गिंडोदिया, जिला रोड सेफ्टी मैनेजर सुनील कुमार ने किया. मौके पर न्यायाधीश राकेश रोशन ने कहा कि समाज के प्रति हम सब की जिम्मेवारी है, जिसे समय पर पूरा करना हमारा कर्तव्य है. सड़क दुर्घटना में समय पर कागजात कोर्ट में जमा नहीं किये जाने के कारण मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है. पुलिस पदाधिकारियों को संदेश देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि सड़क दुर्घटना के मामले में किसी भी हालत में 30 दिन के अंदर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट कोर्ट को भेज देनी है, अन्यथा थाने के भार साधक अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है. अधिवक्ता विप्लव दास ने कहा कि दुर्घटना दावा से संबंधित आवेदन घटना के छह माह के अंदर ट्रिब्यूनल में दायर कर देना चाहिए अन्यथा पीड़ित पक्ष को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ट्रैफिक थाना प्रभारी मो खुर्शीद आलम ने लोगों को सावधानीपूर्वक सड़क पर गाड़ी चलाने की सलाह दी. जिला रोड सेफ्टी मैनेजर सुनील कुमार, डॉ दिनेश गिंडोरिया ने भी संबोधित किया. कार्यशाला में लोक अभियोजक अवधेश कुमार, विभिन्न थानों के थाना प्रभारी, पारा लीगल वाॅलंटियर, मेडिएटर, डालसा के पैनल अधिवक्ता, एलएडीसीएस के चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सहायक कन्हैया लाल ठाकुर, स्वाति कुमारी, मुस्कान चोपड़ा, शैलेन्द्र झा, सुमन पाठक आदि मौजूद थे.

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