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गोद में दुधमुंहा बच्चा लेकर लगाती रही इंसाफ की गुहार, अधिवक्ता की पहली पत्नी का कोर्ट कैंपस से घर तक हंगामा

धनबाद: सीबीआइ के लोक अभियोजक लवकुश कुमार की पहली पत्नी शीला देवी ने गुरुवार को कोर्ट कैंपस से लेकर जगजीवन नगर स्थित घर पर दिन भर हंगामा किया. उसने अधिवक्ता की दूसरी पत्नी रश्मि कुमारी के साथ मारपीट भी की. उसका कहना था कि पति ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी की है. इधर पुलिस […]

धनबाद: सीबीआइ के लोक अभियोजक लवकुश कुमार की पहली पत्नी शीला देवी ने गुरुवार को कोर्ट कैंपस से लेकर जगजीवन नगर स्थित घर पर दिन भर हंगामा किया. उसने अधिवक्ता की दूसरी पत्नी रश्मि कुमारी के साथ मारपीट भी की. उसका कहना था कि पति ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी की है. इधर पुलिस ने यह कहते हुए अधिवक्ता के खिलाफ किसी कार्रवाई से इनकार कर दिया कि उनके पास हाइकोर्ट का आदेश है जिसमें कहा गया है कि पत्नी प्रताड़ना मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाये.
दर्ज है दहेज प्रताड़ना का केस
शीला ने बताया कि उसकी शादी 27 जनवरी 2012 में हुई थी. शादी के वक्त उसने दहेज के रूप में 12 लाख रुपए और सामान दिये थे. मगर शादी के बाद कुछ महीनों के बाद ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. शीला ने सरायढेला थाना में 9 मार्च को अपने पति लवकुश के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था. लोक अभियोजक ने दूसरी शादी बोकारो स्टील सिटी की रश्मि से इसी वर्ष 30 अप्रैल को देवघर के मंदिर में की. शीला ने बताया कि इसकी जानकारी उसे नहीं थी. गर्भवती होने के कारण वह अपने भाई के पास रामगढ़ गयी हुई थी. गुरुवार को वह जब घर पहुंची तो देखा कि उसकी दूसरी पत्नी घर पर पहले से मौजूद थी. जानकारी के अनुसार लवकुश ने अपनी पहली पत्नी से आरा फैमिली कोर्ट में तलाक लिया है. अभी मामला हाइकोर्ट में है.
थाना में भी हुआ ड्रामा
कोर्ट परिसर और घर में हंगामा के बाद सरायढेला थाना में भी शीला और उसके परिजन पहुंचे. शीला अपने पति पर मामला दर्ज करवा जेल भिजवाना चाहती थी. मगर पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया. रात में पुलिस ने शीला देवी और उसके परिजन को अधिवक्ता के घर भेज दिया. शीला की गोद में उसका दुधमुंहा बच्चा भी था. वह कभी रोती तो कभी गुस्से से आपा खो बैठती. उसके साथ उसकी चाची सुशीला देवी भी थी.
पुलिस का कहना है
सरायढेला के थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही है कि अधिवक्ता ने हाइकोर्ट से स्टे ले रखा है.
अधिवक्ता से नहीं हो सकी बात
अधिवक्ता से संपर्क नहीं हो सका. वह सरायढेला थाना के अंदर बैठे थे. इस कारण उनका पक्ष नहीं लिया जा सका.

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