धनबाद: जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष पीसी अग्रवाल, सदस्य जुबेर अहमद और पुष्पा सिंह ने एक उपभोक्तावाद में संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए जोड़ाफाटक गुरुद्वारा के समीप के क्लिनिक के डॉक्टर जेपी मुखर्जी को चिकित्सा कार्य में लापरवाही के मामले में दोषी ठहराते हुए वादी चांदमारी कोलियरी निवासी बासुदेव राणा को दो माह के अंदर दो लाख रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ मुआवजा भुगतान का आदेश दिया. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर ब्याज की राशि 12 फीसदी देनी होगी.
वादी बासुदेव राणा ने अपने इकलौते पुत्र भिखन राणा (8) के टाउंसिल का ऑपरेशन कराने के लिए डॉ मुखर्जी के पास ले गये. आरोप है कि डॉक्टर ने बिना किसी जांच के 18 नवंबर को ऑपरेशन कर दिया. ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्त स्नव होने से मरीज की मौत हो गयी. मृतक के पिता ने उपभोक्ता फोरम में डॉक्टर के खिलाफ वाद दायर किया. फोरम ने तीन जून 98 को वादी द्वारा दायर उपभोक्तावाद को खारिज कर दिया. वादी ने उक्त आदेश के खिलाफ झारखंड स्टेट कमीशन में अपील की. कमीशन ने दोषी डॉक्टर को वादी को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.
स्टेट कमीशन के आदेश के खिलाफ आरोपी ने नेशनल कमीशन दिल्ली में रिवीजन दायर कर चुनौती दी. नेशनल कमीशन ने जिला उपभोक्ता फोरम को मेरिट के आधार पर फैसला देने का आदेश दिया. यह मामला उपभोक्तावाद 1/97 से संबंधित है.
बार ने दी एडीजे को विदाई
बार अध्यक्ष कंसारी मंडल व महासचिव देवीशरण सिन्हा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश्वर मणि के कक्ष में उन्हें बुके देकर भावभीनी विदाई दी. श्री मणि ने तबादला की अधिसूचना जारी होने के बाद मार्च माह में 17 केसों में फैसला सुना कर ऐतिहासिक कार्य किया. निवर्तमान एडीजे का तबादला रांची सीबीआइ न्यायाधीश के पद पर हुआ है. अब वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से संबंधित मामले की सुनवाई करेंगे. मौके पर सपन मुखर्जी,अरुण सिंह, मधुसूदन चक्रवर्ती, ब्रज किशोर कर्ण, चितरंजन कुमार झा, पीके भट्टाचार्य आदि उपस्थित थे.