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हाइकोर्ट ने दिया गोपी व प्रिंस को रिहा करने का आदेश

धनबाद: हाइकोर्ट ने दुमका जेल में सीसीए के तहत एक साल से बंद वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के भांजे जियाउल रहमान उर्फ गोपी खान व प्रिंस खान को रिहा करने का आदेश दिया है. आर मुखोपाध्याय के कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर इनलोगों के खिलाफ कोई दूसरा केस नहीं […]

धनबाद: हाइकोर्ट ने दुमका जेल में सीसीए के तहत एक साल से बंद वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के भांजे जियाउल रहमान उर्फ गोपी खान व प्रिंस खान को रिहा करने का आदेश दिया है.
आर मुखोपाध्याय के कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर इनलोगों के खिलाफ कोई दूसरा केस नहीं है तो जेल से रिहा किया जाय. प्रिंस व गोपी की ओर से अधिवक्ता जैद अहमद ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि सीसीए के तहत दोनों को तीन माह के लिए निरुद्ध किया गया था. जिला प्रशासन व सरकार ने बिना किसी कारण तीन माह की अवधि पूरी होने पर तीन-तीन बार सीसीए विस्तार किया है.

विगत दो फरवरी को भी आदेश जारी कर तीन माह के लिए सीसीए विस्तार किया गया है जो 27 मई तक लागू रहेगी. बिना प्रोपर रिव्यू के सीसीए अवधि विस्तार की जा रही है. कोर्ट द्वारा सीसीए प्रस्ताव निरस्त किये जाने के बाद भी दोनों को जेल से नहीं छोड़ा जा रहा है. याचिका में झारखंड सरकार, गृह सचिव, कारा विभाग, उपायुक्त धनबाद व एसपी धनबाद को भी पार्टी बनाया गया था. कोर्ट की ओर से पूर्व में सीसीए निरस्त कर दिया गया था. संबंधित विभाग द्वारा कोर्ट का आदेश जेल व जिला प्रशासन तक नहीं पहुंची थी. याचिकार्कता ने फिर कोर्ट की शरण ली थी.

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