धनबाद: अवैध रूप से चल रही सभी पशु वधशाला (बूचड़खाना) बंद होंगी. सरकार के निर्देश के आलोक में नगर निगम ने शहर में चल रही अवैध वधशाला के संचालकों को 72 घंटे के अंदर वधशाला बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही चेतावनी दी गयी है कि 24 घंटे के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन दें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी. अवैध वधशाला संचालकों पर कार्रवाई के लिए सात जांच टीमों का गठन किया गया है. जांच टीम को रोज प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है.
बाघमारा में बनेगा स्लाटर हाउस : बाघमारा में स्लाटर हाउस के लिए जमीन प्रस्तावित है. पिछले दिनों स्टेक होल्डरों की बैठक में स्लाटर हाउस पर पावर प्रेजेंटेशन दिया गया. सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो एक-दो माह में स्लाटर हाउस का टेंडर निकलेगा. स्लाटर हाउस बनने के बाद यहां से पूरे शहर में मांस की सप्लाई होगी. स्लाटर हाउस पूरी तरह हाइजेनिक होगा. स्लाटर हाउस से दुकान तक मांस को स्पेशल डी फ्री वैन से लाया जायेगा. मांस में नगर निगम की मुहर भी होगी. स्लाटर हाउस के लिए दस करोड़ से अधिक का बजट है.
जांच के बाद ही लाइसेंस किया जायेगा निर्गत
अवैध वधशाला के संचालकों को नोटिस भेजा जा रहा है. उन्हें 24 घंटे के अंदर लाइसेंस के लिए निगम में आवेदन देना होगा. आवेदन के बाद वधशाला की जांच की जायेगी. नॉर्म्स के अनुसार वधशाला चल रही है या नहीं, इसकी जांच के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा.
मनोज कुमार, नगर आयुक्त
शहर में एक भी लाइसेंसी वधशाला नहीं
शहर में एक भी वधशाला लाइसेंसी नहीं है. नगर निगम के मुताबिक वधशाला के लिए लाइसेंस जरूरी है. लेकिन निगम से एक भी वधशाला का लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है. ऐसी सभी वधशाला को नोटिस भेजा जा रहा है. नोटिस के साथ 72 घंटे की गिनती शुरू हो जायेगी.
तैयार की जायेगी मांस विक्रेताओं की सूची
नगर मिशन प्रबंधक विमल नमजल सारू, सुमीत कुमार सुमन व विजय कुमार की देखरेख में टैक्स कलेक्टर गौतम कुमार नायक, प्रदीप कुमार तिवारी, कंचन घोषाल, जितेंद्र बहादुर, संजय भगत, आकाश सोनी व तापस कुमार पाल निगम क्षेत्र में मांस विक्रेताओं की सूची तैयार करेंगे.