27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बच्चे की हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश्वर मणि की अदालत ने शुक्रवार को हरिहरपुर थाना क्षेत्र के लुटियाटांड़ निवासी बीरू तेली का 12 वर्षीय पुत्र विजय साव की निर्मम हत्या मामले में उसके पड़ोसी विनोद साव उर्फ पिंटू, विष्णु साव उर्फ उनवा व रामेश्वर साव को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस […]

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश्वर मणि की अदालत ने शुक्रवार को हरिहरपुर थाना क्षेत्र के लुटियाटांड़ निवासी बीरू तेली का 12 वर्षीय पुत्र विजय साव की निर्मम हत्या मामले में उसके पड़ोसी विनोद साव उर्फ पिंटू, विष्णु साव उर्फ उनवा व रामेश्वर साव को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस हजार रुपये, वहीं भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

आरोपियों को जब सजा सुनायी जा रही थी, उस वक्त मृत बच्चे के माता व पिता अदालत में मौजूद थे. सूचक के निजी अधिवक्ता अश्विनी पांडेय व एपीपी बीएन साह भी उपस्थित थे. लुटियाटांड़ के विजय साव 24 जुलाई 2000 को अचानक घर से गायब हो गया.

उसके पिता ने हरिहरपुर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया. तीन दिनों के बाद 28 जुलाई को विजय का शव पोखन साव के मकई के खेत में पाया गया. हरिहरपुर के पूर्व थानेदार कमलेश्वर पांडेय ने बीरू तेली के फर्द बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. अनुसंधान के दौरान उपरोक्त आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया. आइओ ने दस नवंबर 2000 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. 15 फरवरी को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. यह मामला एसटी केस नंबर 55/01 से संबंधित है.

फांसी की सजा मिले : अबोध बच्चे की हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी. लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत के फैसले से वे लोग संतुष्ट हैं. यह कहना है मृतक के पिता बीरू तेली व मां उपासी देवी का. दोनों ने कहा कि सजा मिलने से मेरे बच्चे की आत्मा की शांति मिलेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें