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पावर ऑफ अटर्नी के जरिये मुआवजा पर सीएस गंभीर

डीसी ने दिया अपर समाहर्ता को जांच का आदेश भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जमीन का मामला धनबाद : पावर आॅफ अटॉर्नी लेकर दूसरे का मुआवजा उठाने के मामले को राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने उपायुक्त को भेलाटांड़ स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहित करने के मामले […]

डीसी ने दिया अपर समाहर्ता को जांच का आदेश

भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जमीन का मामला
धनबाद : पावर आॅफ अटॉर्नी लेकर दूसरे का मुआवजा उठाने के मामले को राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने उपायुक्त को भेलाटांड़ स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहित करने के मामले में हुई गड़बड़ी की फिर से जांच कराने को कहा है. इधर सीएस के आदेश के आलोक में उपायुक्त कृपानंद झा ने अपर समाहर्ता को जांच की जिम्मेदारी दी है.
मालूम हो कि प्रभात खबर के 25 मार्च, 2015 के अंक में पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर उठाया दूसरे का मुआवजा शीर्षक से खबर छपी थी. मुख्य सचिव श्री गौबा ने संज्ञान लेते हुए प्रभात खबर की उक्त खबर की कतरन की छाया प्रति के साथ धनबाद के डीसी को जांच कराने का आदेश दिया था. श्री गौबा ने 26 मार्च, 2015 को ही आदेश भेजा था. उसके बाद से यह पत्र ठंडे बस्ते में पड़ा रहा.
इसके बाद जेवीएम के केंद्रीय सचिव रमेश राही ने 16 नवंबर को आरटीआइ के माध्यम से इसके बारे में जानकारी चाही तो उपायुक्त श्री झा ने आठ दिसंबर 2015 को अपर समाहर्ता को इसकी जांच का आदेश दिया .
आरटीआइ के तहत उठाये गये सवाल का जवाब देते हुए 12 दिसंबर 2015 को इसकी सूचना दी गयी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जमीन भू-अर्जन के मामले की जांच राजस्व शाखा द्वारा की जा रही है . सनद हो कि गोविंदपुर अंचल के भेलाटांड़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के मामले रैयतों के बजाय बिचौलियों पर मुआवजा उठाने का आरोप है. पहले भी इसकी जांच करायी गयी थी.

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