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बहू को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
संजीव झा धनबाद : झारखंड में दूसरे राज्य से शादी कर आयी महिलाएं आरक्षित सीट से पंचायत चुनाव नहीं लड़ पायेंगी. पति के जाति प्रमाणपत्र के आधार पर कोई भी महिला जिनके पास झारखंड का जाति प्रमाणपत्र नहीं है, सामान्य सीटों से ही चुनाव लड़ सकेंगी. राज्य में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है. […]
संजीव झा
धनबाद : झारखंड में दूसरे राज्य से शादी कर आयी महिलाएं आरक्षित सीट से पंचायत चुनाव नहीं लड़ पायेंगी. पति के जाति प्रमाणपत्र के आधार पर कोई भी महिला जिनके पास झारखंड का जाति प्रमाणपत्र नहीं है, सामान्य सीटों से ही चुनाव लड़ सकेंगी. राज्य में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है. गांव की सरकार के लिए मारा-मारी तेज हो गयी है. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश से कई गंभीर दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है.
आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार, बंगाल या अन्य राज्य की महिलाएं जो शादी के बाद यहां आयी हैं तथा जिनका झारखंड से जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ है, आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ पायेंगी. पति या ससुर का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा. यदि इसको ले कर बीडीओ ऑफिस एवं पंचायती राज कार्यालय में रोज किच-किच हो रहा है.
पंचायत चुनाव में आरक्षण को ले कर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश का अक्षरश: पालन होगा. सभी निर्वाची पदाधिकारी को आयोग की गाइडलाइन भेज दी गयी है. इसमें महिलाओं के आरक्षण के सवाल पर भी स्पष्ट निर्देश है. दूसरे राज्य के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी महिला आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ पायेंगी. केएन झा, उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद
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