24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पूर्व सिक्यूरिटी ऑफिसर को तीन वर्ष की कैद

धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सीसीएल के बीएंडके एरिया के पूर्व डिप्टी चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर नागेंद्र प्रसाद सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 (2) सह पठित 13(1) (डी) में दोषी पाकर तीन-तीन साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद […]

धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सीसीएल के बीएंडके एरिया के पूर्व डिप्टी चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर नागेंद्र प्रसाद सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 (2) सह पठित 13(1) (डी) में दोषी पाकर तीन-तीन साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

बाद में अदालत ने सजायाप्ता को झारखंड हाइकोर्ट में अपील के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. फैसला सुनाये जाने के वक्त सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे.

क्या है मामला : मनोज कुमार मिश्रा की जीप संख्या जेएच 11 ए-7231 सीसीएल के बीएंडके एरिया में सीआइएसएफ के अंडर में चलती थी. बिल को प्रोसेस करने के एवज में आरोपी डिप्टी चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर पांच सौ रुपये रिश्वत ली थी.
तीन फर्जी जमानतदारों को तीन-तीन वर्ष की कैद : न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप चंद्रा की अदालत ने बुधवार को जाली दस्तावेज पर कैदियों की जमानत कराने के एक मामले में जेल में बंद मो साबीर, सरवर हुसैन व कैलाश महतो को भादवि की धारा 420, 466, 467 में तीन तीन वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपियों को भादवि की धारा 120 बी में भी दोषी पाया. उक्त धारा में दो वर्ष की कैद व 500 रुपये जुर्माना की भी सजा सुनायी. 7 मई 15 को धनबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने कोर्ट परिसर से तीनों को गिरफ्तार किया था.
दहेज प्रताड़ना में इंजीनियर पति, सास-ससुर को सजा :सिविल जज सीनियर डिवीजन सप्तम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के मामले में गोला पेटरवार निवासी आरोपी इंजीनियर पति रामबचन राव, ससुर राजकिशोर राव, सास कुलवंती देवी, देवर राम विजय राव व ननदोसी संतोष कुमार को भादवि की धारा 498(ए) में दोषी पाया और दो-दो वर्ष की सजा दी. बाद में अदालत ने सजायाप्ताओं को ऊपरी अदालत में अपील के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
क्या है मामला : डीजीएमएस धनबाद के रिटायर्ड कर्मी व न्यू कार्मिक नगर धनबाद निवासी महादेव मंडल के पुत्री उर्वशी कुमारी की शादी 4 दिसंबर 05 को जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा डुमरी नंबर 4 निवासी राज किशोर राव के इंजीनियर पुत्र रामबचन राव के साथ हुई थी. रामबचन डीवीसी गोला पेटरवार में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. शादी के बाद उर्वशी ससुराल गयी. छह माह के बाद ससुराल वाले दहेज में दो लाख नगद की मांग करने लगे. जिसका पीडि़ता ने विरोध किया.29 जुलाई 06 को ससुरालवालों ने उसे गरम तावा से जला दिया. पीड़िता ने जोड़ापोखर में कांड संख्या 186/06 दर्ज कराया.
डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को अग्रिम जमानत
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली. उन पर धनबाद थाना हाजत में बंद आरोपी देवेंद्र सिंह के साथ गाली गलौज व जान मारने की धमकी, साथ ही सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है. घटना 22 अगस्त की है. धनबाद थाना के पूर्व थानेदार अशोक कुमार सिंह ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें