स्वीकृत होने पर संबंधित नियोजक उसे डाउनलोड कर पायेंगे. इस दौरान हर कड़ी की सूचना नियोजक को एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी. विभाग द्वारा जल्द ही ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा दी जायेगी. श्रम अधीक्षक सह निबंधन पदाधिकारी राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले निबंधन मैनुअल होता था, जो अब ऑनलाइन हो रहा है. मौके पर सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद, जिला चेंबर के महासचिव राजेश गुप्ता, बैंक मोड़ चेंबर के अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा, सचिव प्रभात सुरोलिया, सुदर्शन जोशी, संदीप मुखर्जी, प्रभात वर्मा आदि मौजूद थे.
Advertisement
घर बैठे करें दुकान का निबंधन
धनबाद: श्रम विभाग की ओर से गुरुवार को न्यू मार्केट स्थित बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में दुकान/प्रतिष्ठान के ऑनलाइन निबंधन का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण में धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी प्रतिनिधि शामिल हुए. सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन निबंधन का उद्देश्य नियोजक को घर बैठे ही […]
धनबाद: श्रम विभाग की ओर से गुरुवार को न्यू मार्केट स्थित बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में दुकान/प्रतिष्ठान के ऑनलाइन निबंधन का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण में धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी प्रतिनिधि शामिल हुए. सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन निबंधन का उद्देश्य नियोजक को घर बैठे ही निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है. नियोजक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पूरा फॉर्म भरने के बाद प्रिंट निकाल ले. इसके बाद उसपर हस्ताक्षर कर अपलोड कर देंगे. कार्यालय द्वारा उसे स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा.
सेल्फ सर्टिफिकेशन भी : दुकान/प्रतिष्ठान के नियोजक अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन भी दे सकते हैं. ऐसा करने पर संबंधित नियोजक के प्रतिष्ठान में हर पांच साल में निरीक्षण होगा. इस प्रक्रिया में पांच साल का शुल्क ले लिया जाता है. सेल्फ सर्टिफिकेशन के बावजूद अगर किसी माध्यम से संबंधित नियोजक के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो निरीक्षण एवं कार्रवाई संभव है. अब हर निरीक्षण के 72 घंटे में पूरी जानकारी संबंधित नियोजक को भी दी जायेगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement