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टिस्कोकर्मी के हत्यारे को आजीवन कारावास
धनबाद : अपर व सत्र न्यायाधीश तृतीय गोपाल कुमार राय की अदालत ने कमलेश हत्याकांड में गुरुवार को फैसला सुनाया. उन्होंने जेल में बंद जवाहर लाल यादव को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्रकैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया. […]
धनबाद : अपर व सत्र न्यायाधीश तृतीय गोपाल कुमार राय की अदालत ने कमलेश हत्याकांड में गुरुवार को फैसला सुनाया. उन्होंने जेल में बंद जवाहर लाल यादव को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्रकैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया. अदालत ने आरोपी को 29 जून 15 को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. फैसले के वक्त अपर लोक अभियोजक दशरथ साव मौजूद थे.
क्या है मामला
12 अगस्त 09 को सिजुआ निवासी टिस्कोकर्मी कमलेश सुबह डय़ूटी से घर आया और पूजा करने मंदिर गया. वहां आरोपी ने गड़ासे से मार कर उसकी हत्या कर दी. बाद में मृतक की पत्नी चिंता देवी ने जोगता थाना में कांड संख्या 83/09 दर्ज कराया. प्राथमिकी के अनुसार काफी देर के बाद जब कमलेश घर नहीं लौटा तो चिंता देवी उसे खोजने गयी. देखा कि उसके पति पर गड़ासे से हमला किया जा रहा है.
वह बचाने गयी तो उसे भी चोट लगी. घटनास्थल पर ही कमलेश की मौत हो गई. मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि जवाहर ने उसके पति से अपनी बहन की शादी के लिए पचास हजार रुपये कर्ज लिया था. इस केस में जवाहर लाल यादव व उसकी पत्नी प्रमिला देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
लेकिन अनुसंधान के दौरान ही प्रमिला की मौत हो गई. केस के आइओ ने जवाहर लाल यादव के खिलाफ 31 अगस्त 09 को अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 17 नवंबर 09 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठित किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री साव ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया.
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