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72 वाहनों का एमओयू रद्द, नये नियम जारी

हाल ममता वाहन योजना का धनबाद : ममता वाहन के तहत जिले के 72 वाहनों का एमओयू बुधवार को रद्द कर दिया गया. ऐसा ममता वाहन योजना में नये नियमों को जोड़ने के कारण हुआ है. अब सिविल सजर्न कार्यालय में नये नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी. इस बाबत प्रभारी […]

हाल ममता वाहन योजना का
धनबाद : ममता वाहन के तहत जिले के 72 वाहनों का एमओयू बुधवार को रद्द कर दिया गया. ऐसा ममता वाहन योजना में नये नियमों को जोड़ने के कारण हुआ है. अब सिविल सजर्न कार्यालय में नये नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी.
इस बाबत प्रभारी सीएस सह एसीएमओ डॉ चंद्रांबिका श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधान सचिव का पत्र आया है. इसी के आलोक में नये सिरे से एमओयू कराया जा रहा है. ज्ञात हो कि ममता वाहन की राशि को लेकर कई बार वाहन मालिकों ने आंदोलन किया था.
जानें नये नियमों के बदलाव को
पहले ममता वाहन मालिक के गैरेज से निकल कर मरीज के पास जाता था, वहीं से स्वास्थ्य केंद्र जाता था. फिर वापस ममता वाहन मालिक के घर तक आता था. इसके लिए सरकार तीन सौ रुपया एक से छह किमी तक चलने पर देती थी. छह किमी के बाद प्रति किमी अतिरिक्त नौ रुपये देती थी.
लेकिन नये नियमों में अब मालिक के गैरेज से मरीज के घर तक जाने में सरकार कोई भुगतान नहीं करेगी. मरीज को स्वास्थ्य केंद्र में छोड़ने के बाद वापस आने में भी कोई पैसा नहीं दिया जायेगा. मरीज को वापस घर तक लाने पर ही पैसा मिलेगा.
319 पंचायतों में मात्र 72 वाहन
धनबाद में 319 पंचायत हैं. नियमानुसार हर पंचायत में एक-एक ममता वाहन होना चाहिए. लेकिन मात्र 72 वाहन ही बचे थे. अब इनका भी एमओयू रद्द कर दिया गया है. कई ऐसे जगह भी थे जहां पहले से ही ममता वाहन का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था.
कई जगहों पर कॉल सेंटर से फोन करने के बाद वाहन के चालक फोन नहीं उठाते थे. ऐसे कई वाहनों को पहले ही एमओयू रद्द कर दिया गया था. अब नये सिरे ने एमओयू के लिए विभाग कोशिश कर रहा है. अब चालक के साथ मालिक का भी मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा.

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