धनबाद: कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के वक्त आरोपी कशमीरा खान, हीरा खान, एमपी खरवार, अयूब खान, सैयद अरशद अली हाजिर थे. जबकि संतोष सिंह व रणविजय सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दप्रसं की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन अदालत में दाखिल किया. संतोष सिंह की ओर से जया कुमार ने पैरवी की. अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को अगली तिथि 11 सितंबर को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया, ताकि आरोप गठित किया जाये. सीबीआइ की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रभात कुमार ने अपना पक्ष रखा.
पूजा चटर्जी ने दी गवाही : मोबाइल से अश्लील एसएमएस भेजे जाने के एक मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत में हुई. अदालत में इंडियन आइडल फेम पूजा चटर्जी ने अपना बयान कलमबद्ध कराया. घटना के वक्त उसने अभिजीत बनर्जी के खिलाफ मोबाइल से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था.
आर्थिक अपराध में छह माह की सजा : जाली कागजात के आधार पर रिफंड क्लेम करने के एक आर्थिक अपराध मामले में बुधवार को एएसजे द्वितीय दिवाकर पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए चिरकुंडा निवासी आरोपी नमिता चटर्जी को आइटी एक्ट की धारा -277 में दोषी पाकर छह माह की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से आयकर विभाग के पैनल अधिवक्ता मुख्तार अहमद ने पैरवी की. अदालत ने बाद में सजायाफ्ता को अपील अर्जी दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
कांग्रेस नेत्री ने किया मुकदमा : कांग्रेस नेत्री बबीता शर्मा ने बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी पाठक की अदालत में बीसीसीएल की तिसरा कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर बीके पांडेय, प्रबंधक केके सिंह व आउटसोर्सिग के प्रबंधक पीएस राव के खिलाफ सीपी केस दर्ज कराया है. आरोप के अनुसार आरोपियों ने बबीता शर्मा को पांच महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए बुलवाया. वह अपने समर्थकों के साथ गयी, वहां जाने के बाद आउटसोर्सिग प्रबंधक ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा व भद्दी भद्दी गालियां दी.