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महिला के कातिल को उम्र कैद

धनबाद : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में जेल में बंदसुदामडीह न्यू बस्ती निवासी बबलू सिंह को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर सश्रम उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. * क्या है मामला 24 मई 2014 की रात […]

धनबाद : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में जेल में बंदसुदामडीह न्यू बस्ती निवासी बबलू सिंह को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर सश्रम उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

* क्या है मामला

24 मई 2014 की रात ढाई बजे जब कुसुमी देवी अपने दो बच्चे श्याम कुमार (12 वर्ष) व विक्की कुमार (10 वर्ष) के साथ सोयी हुई थी, तभी आरोपी बबलू सिंह उसके घर में घुस कर पकड़ लिया और उसे ओबी डंप पहाड़ी के पीछे ले जाकर मारपीट कर जख्मी कर दिया. बाद में उसे अधमरा स्थिति में घर लाकर छोड़ दिया. दूसरे दिन दो बजे दिन में उसकी मौत हो गयी. घटना के वक्त मृतका का पति विजय हाड़ी मजदूरी करने बाहर गया हुआ था. घटना के बाद मृतका के भाई विनोद हाड़ी ने सुदामडीह थाना में आरोपी बबलू सिंह के खिलाफ जोड़ापोखर (सुदामडीह) थाना कांड संख्या-134/14 दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

केस के अनुसंधान कर्ता मानिक चंद्र मुर्मू ने 30 जून 1914 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने आरोपी के खिलाफ एक सितंबर 14 को भादवि की धारा 302 के तहत आरोप गठित किया. आरोपी का सफाई बयान 21 जनवरी 15 को दर्ज किया गया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने छह गवाहों का परीक्षण कराया. यह मामला एसटी केस नंबर -318/14 से संबंधित है.

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