17.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जुलाई से होगा लागू

धनबाद. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के 60 और ग्रामीण क्षेत्रों के 80 फीसदी लोगों को खाद्यान्न मिलेगा. इसके लिए फॉर्म छपने को भेज दिया गया है. नये वित्तीय वर्ष में इसे भरा जाना है. जुलाई से योजना शुरू हो जायेगी. यह जानकारी अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अनिल कुमार सिंह ने दी. उन्होंने […]

धनबाद. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के 60 और ग्रामीण क्षेत्रों के 80 फीसदी लोगों को खाद्यान्न मिलेगा. इसके लिए फॉर्म छपने को भेज दिया गया है. नये वित्तीय वर्ष में इसे भरा जाना है. जुलाई से योजना शुरू हो जायेगी. यह जानकारी अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अनिल कुमार सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि एक कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो गेहूं दो रुपये, चावल तीन रुपये किलो और कोई भी मोटा अनाज दिया जायेगा. फॉर्म स्वयं के शपथ पर भरा जाना है. कौन लोग नहीं होंगे इसके दावेदार 0 जो लोग इनकम टैक्स फाइल भरते हों. 0 जो सर्विस टैक्स देते हों. 0 जिनके पास चार पहिया गाड़ी है. 0 जो वैट और टैन नंबर धारी हों.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें