धनबाद. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के 60 और ग्रामीण क्षेत्रों के 80 फीसदी लोगों को खाद्यान्न मिलेगा. इसके लिए फॉर्म छपने को भेज दिया गया है. नये वित्तीय वर्ष में इसे भरा जाना है. जुलाई से योजना शुरू हो जायेगी. यह जानकारी अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अनिल कुमार सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि एक कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो गेहूं दो रुपये, चावल तीन रुपये किलो और कोई भी मोटा अनाज दिया जायेगा. फॉर्म स्वयं के शपथ पर भरा जाना है. कौन लोग नहीं होंगे इसके दावेदार 0 जो लोग इनकम टैक्स फाइल भरते हों. 0 जो सर्विस टैक्स देते हों. 0 जिनके पास चार पहिया गाड़ी है. 0 जो वैट और टैन नंबर धारी हों.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जुलाई से होगा लागू
धनबाद. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के 60 और ग्रामीण क्षेत्रों के 80 फीसदी लोगों को खाद्यान्न मिलेगा. इसके लिए फॉर्म छपने को भेज दिया गया है. नये वित्तीय वर्ष में इसे भरा जाना है. जुलाई से योजना शुरू हो जायेगी. यह जानकारी अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अनिल कुमार सिंह ने दी. उन्होंने […]
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