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हाइकोर्ट से शशि की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

धनबाद: कोल किंग सह कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे शशि सिंह उर्फ अनिमेष सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी रांची हाइकोर्ट ने खारिज कर दी. जस्टिस डीएन उपाध्याय की एकल खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज की. बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह और धनबाद मेयर इंदु देवी के पुत्र शशि ने […]

धनबाद: कोल किंग सह कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे शशि सिंह उर्फ अनिमेष सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी रांची हाइकोर्ट ने खारिज कर दी.

जस्टिस डीएन उपाध्याय की एकल खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज की. बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह और धनबाद मेयर इंदु देवी के पुत्र शशि ने फरारी के दौरान ही शादी की और अब पिता भी बन गये हैं. लेकिन धनबाद की पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ़ पायी है. मैंशन के सूत्रों का कहना है कि शशि की जमानत के लिए फिर से अर्जी दी जायेगी. शशि को फिलहाल सरेंडर नहीं कराया जायेगा.

परिवार के लोग कोर्ट में कानूनी पक्ष को और मजबूती से रखेंगे. सरकारी गवाह पवन पासवान के पूर्व में दिये बयान से मुकरने समेत अन्य वैसे साक्ष्य जो शशि के पक्ष में हैं, कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की तैयारी है. सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता की सलाह पर मैंशन के लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. यही कारण है कि शशि को तत्काल सरेंडर नहीं कराया जायेगा. वर्ष 2011 की सात दिसंबर की रात धनबाद क्लब में नुनू सिंह के बेटे के रिशेप्शन समारोह में कोल किंग सुरेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. शशि पर गोली मारने का आरोप है.

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