धनबाद : रंगदारी के आरोपी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, पुलिस की रिवाल्वर छीनने की कोशिश, वरदी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में जेल में बंद जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, गंगा साव व बसंत शर्मा की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक ने खारिज कर दी.
बचाव पक्ष से एसएन मुखर्जी, ललन किशोर प्रसाद ने बहस की. जबकि अभियोजन से एपीपी विनोद कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि केस डायरी के पारा 7 से 19 में गवाहों ने केस को सपोर्ट किया है. ढुल्लू महतो भी इसी मामले में जेल में बंद है.
हत्याकांड का आरोपी दोषी करार : मैथन के राजू सिंह की हत्या के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने आरोपी महादेव मुंडा को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सजा पर सुनवाई की तिथि 29 जुलाई को मुकर्रर की गयी है. अभियोजन से एपीपी अयोध्या पंडित ने पैरवी की.
सात के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल : एतवारी नगर हीरापुर में देह व्यापार के सात आरोपियों के खिलाफ केस के आइओ अमित कुमार (डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर) ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया उसमें जोया खान उर्फ जया सिंह, सोमनाथ बनर्जी उर्फ सोनू, पूजा सिंह उर्फ कोमल, दीपा घोष उर्फ दीपा दास, नेहा तिवारी उर्फ स्वीटी तिवारी, मनोज साव (मकान मालिक) व रूबी सिंह के नाम शामिल हैं.