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ट्रक मालिकों को भी लेना होगा ट्रांसपोर्टर का लाइसेंस

बोकारो. एक से अधिक ट्रक के मालिकों के लिए अब ट्रांसपोर्टर का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग के उप परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किया है. आयुक्त ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेज कर निजी ट्रांसपोर्टर की सूची उपलब्ध कराने का […]

बोकारो. एक से अधिक ट्रक के मालिकों के लिए अब ट्रांसपोर्टर का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग के उप परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किया है. आयुक्त ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेज कर निजी ट्रांसपोर्टर की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. जिला परिवहन पदाधिकारी जयदीप तिग्गा ने बताया : सरकार के नियम के अनुसार एक से अधिक ट्रक के मालिक इस दायरे में आते हैं. ट्रक मालिक छह हजार रुपये का शुल्क जमा कर आयुक्त कार्यालय से ट्रांसपोर्टर का लाइसेंस ले सकते हैं. लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष की होगी. पांच वर्ष के बाद लाइसेंस का नवीकरण होगा. उन्होंने कहा कि जिले में फिलहाल 19 ट्रांसपोर्ट कंपनियां कार्यरत हैं, लेकिन किसी के पास लाइसेंस नहीं है. कहा : बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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