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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मां काली उद्योग का सील टूटा

फोटो- सील खोलते सीओ, साथ में बीडीओ व उद्योगपति गोविंदपुर. जिला प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में सीओ प्रेम कुमार तिवारी ने जियलगढ़ा स्थित मां काली उद्योग का सोमवार को सील खोल दिया. सरकारी जमीन मामले को लेकर जिला प्रशासन ने इसी साल 25 जनवरी को इस वाशरी एवं हार्डकोक भट्ठा को सील […]

फोटो- सील खोलते सीओ, साथ में बीडीओ व उद्योगपति गोविंदपुर. जिला प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में सीओ प्रेम कुमार तिवारी ने जियलगढ़ा स्थित मां काली उद्योग का सोमवार को सील खोल दिया. सरकारी जमीन मामले को लेकर जिला प्रशासन ने इसी साल 25 जनवरी को इस वाशरी एवं हार्डकोक भट्ठा को सील कर दिया था. इस कार्रवाई के खिलाफ भट्ठा मालिक हाइकोर्ट गये थे. हाइकोर्ट ने 11 सितंबर को उद्योग का ताला एक सप्ताह में खोलने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया, लेकिन हाइकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. सरकार की ओर से सीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया. इसके बाद सीओ प्रेम कुमार तिवारी ने सील खोल दिया. सीओ कार्यालय ने भट्ठा मालिक सावरमल अग्रवाल को ज्ञापांक 1416 दिनांक 18 अक्तूबर 2014 के माध्यम से जानकारी दे दी थी. इस अवसर पर दंडाधिकारी सह बीडीओ संजीव कुमार, जेएसएस मुरलीधर सेठ , सीआइ उदय शंकर प्रसाद , राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार, निरोज कुमार, विजय कुमार, महेंद्र कुमार, भट्ठा के पार्टनर दीपक पोद्दार, प्रवीण सरिया, गणेश अग्रवाल, देवाषीश मजूमदार, आसित दुबे, धर्मेंद्र सिंह, अजीत राय आदि मौजूद थे.बंद होने से करोड़ों का नुकसान फैक्टरी मालिक सावरमल अग्रवाल ने कहा कि फैक्टरी सील होने से उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है. चालू कराने में लगभग 25 लाख खर्च हो जायेगा. हर माह बिजली विभाग को लगभग एक लाख रुपये बिल देना पड़ता है. बंद अवधि का नौ लाख भरना होगा. सील करते समय फैक्टरी के अंदर चार करोड़ का कोयला स्टॉक था, जिसका अब मूल्य नहीं रहा.

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