संजीव सिंह को चुनाव लड़ने की कोर्ट से मिली अनुमति
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Nov 2019 1:28 AM
पत्नी रागिनी घोषित हो चुकी है झरिया से भाजपा उम्मीदवार धनबाद : धनबाद जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित किया. अदालत ने जेल […]
पत्नी रागिनी घोषित हो चुकी है झरिया से भाजपा उम्मीदवार
धनबाद : धनबाद जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित किया. अदालत ने जेल सुपरिंटेंडेंट को आदेश की प्रति भेज कर निर्देश दिया है कि वह 25 नवंबर को 11:30 बजे संजीव सिंह को कड़ी सुरक्षा में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करें.
साथ ही अदालत ने संजीव सिंह को अंडरटेकिंग बांड देने को निर्देश दिया है जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि उनके (संजीव के) परिजन एवं समर्थक विधि-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे.
कुछ दिन पहले संजीव ने कोर्ट में आवेदन देकर विधान सभा चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो जावेद ने इसकी जानकारी दी. संजीव सिंह अपने चचेरे भाई और धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में हैं. इस बीच बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा ने संजीव सिंह का टिकट काटते हुए उनकी पत्नी रागिनी सिंह को झरिया विधान सभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया है.
इससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या भाजपा रागिनी की जगह संजीव को टिकट देगी या संजीव निर्दलीय लड़ेंगे अथवा चुनाव लड़ने का फैसला वापस ले लेंगे? इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










