वकील से मिलने हाइकोर्ट जा रहे भाजपा नेता पर हमला, ढूलू समर्थकों पर आरोप

Updated:
विज्ञापन

कतरासगढ़ स्टेशन से रांची इंटरसिटी से जा रहे थे विनय सिंह बोकारो के राधागांव के पास पांच हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम शिकायत में लगाया आराेप, विधायक समर्थक धर्मेंद्र गुप्ता व सोनू चौहान हलमावरों को दे रहे थे दिशा-निर्देश कतरास : भाजपा कतरास मंडल के पूर्व अध्यक्ष विनय सिंह पर बोकारो के राधागांव स्टेशन […]

विज्ञापन

कतरासगढ़ स्टेशन से रांची इंटरसिटी से जा रहे थे विनय सिंह

आपके शहर में

विज्ञापन
बोकारो के राधागांव के पास पांच हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम
शिकायत में लगाया आराेप, विधायक समर्थक धर्मेंद्र गुप्ता व सोनू चौहान हलमावरों को दे रहे थे दिशा-निर्देश
कतरास : भाजपा कतरास मंडल के पूर्व अध्यक्ष विनय सिंह पर बोकारो के राधागांव स्टेशन के पास रांची इंटरसिटी ट्रेन में बुधवार को जानलेवा हमला किया गया. वह हाइकाेर्ट में अपने वकील राजीव कुमार से मिलने जा रहे थे. श्री सिंह ने कतरासगढ़ से ट्रेन पकड़ा था. वह छह नंबर बोगी में सवार थे.
राधागांव के पास उन पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया. घायल अवस्था में ही वह उसी ट्रेन से रांची पहुंचे, जहां उनका इलाज रिम्स में करवाया गया. उन्हाेंने हमला करने का आरोप बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के समर्थकों पर लगाया है.
रेल थाना रांची में दी है शिकायत : कतरास रामकनाली निवासी विनय सिंह ने रेल थाना, रांची को दी गयी शिकायत में कहा है : मैं बोगी नंबर छह में बैठ कर रांची आ रहा था.
कतरासगढ़ स्टेशन में ही विधायक ढुलू महतो के समर्थक धर्मेंद्र गुप्ता व सोनू चौहान को मैंने देखा था कि वह मेरे बारे में मोबाइल से किसी को कुछ बता रहे थे. जब ट्रेन बोकारो स्टेशन पर रुकी, तो मेरी बोगी में पांच लोग चढ़ गये. गाड़ी खुलने के बाद उन लोगों ने मुझसे मारपीट की. हमलावर कह रहे थे कि बाघमारा विधायक पर से केस उठवा लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे.
हमले में मेरा सिर फट गया. दांत तोड़ दिये गये. कई जगह पर गंभीर चोटें आयी हैं. श्री सिंह ने कहा है कि पूर्व में भी उन पर हमला हो चुका है. उनका रामकनाली ओपी में कांड अंकित है. उल्लेखनीय है कि विनय सिंह कमला कुमारी बनाम स्टेट (डब्ल्यूपीसी/69/2019) के गवाह और पैरवीकार हैं.
हाइकोर्ट में चल रहा है मामला
भाजपा महिला मोर्चा की एक नेत्री ने विधायक ढुलू महतो पर यौन उत्पीड़न की शिकायत कतरास थाने में की थी. मगर केस दर्ज नहीं होने पर वह हाइकोर्ट की शरण में गयीं. 28 अगस्त को उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक व धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक से केस दर्ज नहीं होने पर जवाब मांगा था. श्री सिंह उक्त मामले में पीड़िता के पक्षधर हैं. सूचना है कि पीड़िता की पुत्री को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola