आचार संहिता लगते ही निषेधाज्ञा लागू
Updated at : 11 Mar 2019 7:07 AM (IST)
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धनबाद : 12 मई को धनबाद में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है. जिला प्रशासन ने आज से ही पूरे जिला में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है. साथ ही सारे सरकारी उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गयी है. रविवार को […]
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धनबाद : 12 मई को धनबाद में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है. जिला प्रशासन ने आज से ही पूरे जिला में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है.
साथ ही सारे सरकारी उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गयी है. रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यकम के अनुसार धनबाद में छठे चरण में मतदान होगा.
यहां पर चुनाव के लिए अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी होगी. उसी दिन से नामांकन शुरू होगा. 23 अप्रैल तक नामांकन किये जा सकेंगे. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने आज ही आदेश जारी कर 10 मार्च से ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की. यह अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
इस दौरान बिना अनुमति के कहीं भी सभा, धरना, गेट मीटिंग प्रतिबंधित रहेंगे. साथ ही हथियारों को लेकर चलने पर भी रोक रहेगी. सभा, जुलूस के लिए कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन देना होगा. उसके साथ कार्यक्रम स्थल के लिए संबंधित संस्थान या विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी लगाना होगा.
सरकारी बैनर, होर्डिंग्स भी हटेंगे : एसडीएम ने बताया कि राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ वैसे सभी बैनर, होर्डिंग्स हटाने को कहा गया है जिसमें किसी नेता की तस्वीर लगी है. अगले 48 घंटे के दौरान इन होर्डिंग्स, बैनर को हटाने के लिए कहा गया है. नहीं हटाने वालों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा होगा. सभी सीओ को इसे कड़ाई से लागू कराने को कहा गया है.
वैसे सरकारी होर्डिंग्स जिसमें पीएम, सीएम की तस्वीर लगी है, उन्हें भी हटाने के लिए कहा गया है. सरकारी भवनों की बाउंड्री पर लिखे राजनीतिक दलों के लेखन को भी मिटाने को कहा गया है.
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