रिक्वेस्ट ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, अधिसूचना जारी

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धनबाद : कोल इंडिया प्रबंधन ने कोयला अधिकारियों के रिक्वेस्ट ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया है. कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक (नीति) पीवीकेआरएम राव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कोयला अधिकारियों का तबादला अब उनके रिक्वेस्ट पर साल में दो बार ही किया जायेगा. अधिकारी मार्च व सितंबर माह में ट्रांसफर के लिए […]

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धनबाद : कोल इंडिया प्रबंधन ने कोयला अधिकारियों के रिक्वेस्ट ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया है. कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक (नीति) पीवीकेआरएम राव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कोयला अधिकारियों का तबादला अब उनके रिक्वेस्ट पर साल में दो बार ही किया जायेगा.

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अधिकारी मार्च व सितंबर माह में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे. नयी पॉलिसी के मुताबिक कोयला अधिकारी के आवेदन करते ही ऑनलाइन वेबसाइट पर सभी स्टेटस डिसप्ले होने लगेगा, जो वर्तमान में नहीं होता हैं. अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से नये स्थान पर योगदान देना होगा. अन्यथा 30 दिनों के बाद वे स्वत: विरमित हो जायेंगे. वर्तमान में अधिकारी आवेदन कर अपना ट्रांसफर तो करा लेते हैं, लेकिन बाद में नयी कंपनी में योगदान ही नहीं देते. जो अब नहीं होगा.

ट्रांसफर के लिए टाइम फ्रेम : नयी पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने तथा उसके निष्पादन को लेकर कोल इंडिया प्रबंधन ने टाइम फ्रेम भी तय कर दिया है. अब अधिकारी के एक कंपनी से दूसरी कंपनी में तबादला को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित एरिया महाप्रबंधक को 20 दिनों के भीतर अपना कमेंट देना होगा.
कमेंट कंपनी मुख्यालय के टेकनिकल हेड को भेजना होगा. टेकनिकल हेड को भी उक्त आवेदन पर 20 दिनों के भीतर अपनी कार्रवाई पूर्ण कर कंपनी सीएमडी को भेजना होगा. इसके पश्चात सीएमडी उक्त कंपनी के सीएमडी को आवेदन फारवर्ड कर देंगे, जिसके बाद कोल इंडिया प्रबंधन आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा.
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