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धनबाद : अब भूमिगत खदानों में काम कर सकेंगी महिलाएं

धनबाद : अब महिला कामगार भी अंडर ग्राउंड माइंस (भूमिगत खदान) और ओपेन कास्ट (खुला) माइंस में काम कर सकेंगी. इस आलोक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त सचिव कल्पना राज सिंहोत के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने महिलाओं के काम करने के नियमों में […]

धनबाद : अब महिला कामगार भी अंडर ग्राउंड माइंस (भूमिगत खदान) और ओपेन कास्ट (खुला) माइंस में काम कर सकेंगी. इस आलोक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त सचिव कल्पना राज सिंहोत के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

अधिसूचना के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने महिलाओं के काम करने के नियमों में संशोधन किया है. साथ ही कोयला खदानों में महिला कर्मियों के कामकाज की अवधि को बढ़ाया गया है.
इस पहल के आधार पर इसे अन्य खनन क्षेत्रों में लागू भी किया जायेगा. बता दें कि सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और रोजगार के अवसरों के सृजन के उद्देश्य से यह पहल की है. पहले के नियमों के मुताबिक महिलाओं को भूमिगत खानों में काम करने की इजाजत नहीं थी.
नयी अधिसूचना में क्या
ओपेन कास्ट माइंस में महिला कर्मी संध्या सात बजे से प्रात: छह बजे तक काम कर सकेंगी.
अंडर ग्राउंड माइंस में प्रात: छह बजे से संध्या सात बजे के बीच ही महिला कर्मी को तकनीकी, पर्यवेक्षीय तथा प्रबंधकीय कार्य पर नियोजित किया जा सकता है.
महिला कर्मी की लिखित सहमति के उपरांत ही खदानों में नियुक्ति की जा सकेगी.
खदान में तैनात महिला कर्मी को व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित पर्याप्त सुविधाएं तथा सुरक्षा प्रदान की जायेगी.
महिला कर्मी की तैनाती एक पाली में कम से कम तीन के समूह में किया जायेगा.

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