रिश्वतखोर अभियंता को तीन वर्ष की सजा, तीन हजार रुपये जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में सिजुआ जीएम ऑफिस के पूर्व सहायक अभियंता (सिविल) कामता प्रसाद सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 में तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) में दोषी पाकर तीन वर्ष कैद […]

विज्ञापन
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में सिजुआ जीएम ऑफिस के पूर्व सहायक अभियंता (सिविल) कामता प्रसाद सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 में तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) में दोषी पाकर तीन वर्ष कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. सीबीआइ के लोक अभियोजक लव कुश कुमार ने सजा के बिंदु पर बहस की. विदित हो कि सिजुआ क्षेत्र के ठेकेदार गोपाल प्रसाद सिन्हा, जो गोपाल इंजीनियरिंग के नाम से ठेका कार्य करते हैं, ने जय प्रकाश प्रसाद क्लर्क व राम चंद्र प्रसाद के सरकारी आवास का मरम्मत कार्य किया था. आरोपी सहायक अभियंता (सिविल) ने बिल प्रोसेस करने के एवज में ढाई हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. 29 सितंबर 08 को सीबीआइ की टीम ने आरोपी सहायक अभियंता को 25,00 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola