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पति की हत्या में पत्नी दोषी करार, प्रेमी बरी

धनबाद : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को सोहर यादव हत्याकांड में नयी दिल्ली हरिपुर धौड़ा (धनसार) निवासी सीमा देवी को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जबकि अन्य आरोपी पटना जिले के पुनपुन निवासी अवधेश विश्वकर्मा (प्रेमी) को संदेह का […]

धनबाद : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को सोहर यादव हत्याकांड में नयी दिल्ली हरिपुर धौड़ा (धनसार) निवासी सीमा देवी को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जबकि अन्य आरोपी पटना जिले के पुनपुन निवासी अवधेश विश्वकर्मा (प्रेमी) को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसले की तिथि 6 जून 18 निर्धारित कर दी है.
विदित हो कि 7 अक्तूबर 2011 को प्रेम प्रसंग के कारण सीमा देवी ने अवधेश विश्वकर्मा (प्रेमी) के साथ मिलकर अपने पति साेहर यादव की हत्या कर शव को घर में ही चौकी के नीचे छिपा दिया था. मृतक का शव काफी बदबू दे रहा था. उसका हाथ पैर व गला में रस्सी बंधा हुआ था. 10 अक्तूबर 2011 को सुबह 9 बजे सोनू कुमार ने सावित्री देवी सामाजिक कार्यकर्ता (सूचक) को इसकी जानकारी दी. तब उसने पुलिस को सूचना दी. सावित्री के फर्द बयान पर धनबाद (धनसार) थाना में कांड संख्या 821/11 दर्ज किया गया.
प्राथमिकी के अनुसार सीमा देवी व अवधेश के बीच प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था. वह अपने प्रेमी के साथ भाग गयी थी. उसी से उसे एक बच्चा भी पैदा हुआ. परंतु उसके बावजूद उसके पति ने उसे घर में रख लिया था. घटना के बाद केस के अनुसंधानक ने 30 अप्रैल 13 को सीमा व अवधेश के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. 6 दिसंबर 2013 को अदालत ने दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने चार गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया.

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