धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश, सप्तम, सत्यप्रकाश की अदालत में सुनवाई हुई. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (रांची) में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर जेल शिफ्टिंग पिटीशन पर बहस हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कारा अधीक्षक धनबाद को आदेश दिया कि वे यथाशीघ्र कड़ी सुरक्षा के बीच होटवार जेल रांची से संजीव सिंह को धनबाद जेल शिफ्ट करायें.
संजीव सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता जावेद ने बहस की. जबकि अभियोजन से लोक अभियोजक टी एन उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा. इस दौरान धनबाद जेल में बंद चंदन सिंह, कुर्बान अली, सागर सिंह व विनोद सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. अदालत ने सागर सिंह उर्फ शिबू, धनजी, सोनू उर्फ कुर्बान अली व संजय सिंह की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया.
सागर सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता कुमार मनीष ने आवेदन दायर कर 9 फरवरी के पारित आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिविजन दायर करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 28 फरवरी मुकर्रर कर दी.