धनबाद: रतनजी रोड, पुराना बाजार निवासी प्रकाश कुमार अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से वहीं के रहने वाले जसगंगा प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर ज्ञानदेव अग्रवाल के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है. न्यायिक दंडाधिकारी ने भादवि की धारा 417 के तहत संज्ञान लेकर आरोपी की उपस्थिति के लिए सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया.
वादी ने अपने शिकायतवाद में कहा है कि अभियुक्त 16 अप्रैल 12 को काबरा टावर प्रस्तावित भवन का शिलान्यास कर रहा था, जो आवासीय सह व्यावसायिक कॉम्पलेक्स होगा. भूमि पूजन के समय वादी भी वहां मौजूद था. 17 अप्रैल 12 को अभियुक्त ने वादी के घर जाकर पांच लाख रुपये सहयोग राशि के रूप में भुगतान करने को कहा, जिसे बाद में एडजस्ट कर देने की बात कही. उसने यथाशीघ्र मकान बना कर वादी के नाम से निबंधन कराने का आश्वासन भी दिया. 18 अप्रैल को वादी ने आरोपी की बात पर विश्वास कर मेसर्स जेजी कंस्ट्रक्शन के नाम पर पांच लाख रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया, जो उसके खाता से आरोपी के खाता में ट्रांसफार हो गया. एक साल बीत जाने के बाद जब वादी को फ्लैट नहीं मिला तो मामले की जानकारी ली. पता चला कि नगर निगम ने भवन बनाने की अनुमति नहीं दी है. तब उसने दी गयी राशि को वापस करने को कहा. अभियुक्त ने तरह-तरह का प्रलोभन देकर पैसे की ठगी की.
अधिवक्ता के निधन पर शोक सभा
अधिवक्ता चंद्रमौली साव के असामयिक निधन पर बार परिसर के एससी बनर्जी हॉल में गुरुवार को शोक सभा का आयोजन किया गया. अध्यक्षता बार अध्यक्ष कंसारी मंडल ने की. अधिवक्ताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा. मौके पर भागीरथ राय, केडी शर्मा, सुबोध कुमार, पीके भट्टाचार्या, पंकज कुमार गुप्ता, देवीशरण सिन्हा, पिंकी कुमारी, शहनाज बिलकीस, संजीव सोमानी, केके तिवारी, मुकुल तिवारी, सोमनाथ चौधरी, ब्रज किशोर आदि थे.