ज्ञात हो कि 13 मार्च 16 को गोपी ने पानी मांगने के नाम पर नाबालिग के घर का दरवाजा खुलवाया. जब उसने दरवाजा खोला तो उसके साथ दुष्कर्म किया.
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जहर पिलाकर प्रेमिका की हत्या करने वाले को उम्रकैद
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में बलियापुर निवासी साजन रजक (प्रेमी) को भादवि की धारा 328 में सात वर्ष कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. […]
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में बलियापुर निवासी साजन रजक (प्रेमी) को भादवि की धारा 328 में सात वर्ष कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. विदित हो कि साजन रजक के साथ सुग्गा देवी का प्रेमप्रसंग था. इसी बीच साजन की शादी दूरी जगह हो गयी. उसकी जब पत्नी आयी तो इस मामले को लेकर पति व पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा. तब साजन ने शादी के बाद अपनी बदनामी से बचने के लिए सुग्गा कुमारी की जहर पिलाकर हत्या कर दी. घटना 8 अप्रैल 2010 की है.
संजय सिंह हत्याकांड में पवन व काशीनाथ बरी : कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्या कांड में सोमवार को एडीजे एसके पांडेय की अदालत ने पवन कुमार सिंह व काशीनाथ सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करदिया. मालूम हो कि 27 सितंबर 96 को एसएसएलएनटी कॉलेज के समीप अपराधियाें ने संजय सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी.
पति पर जानलेवा हमला में पत्नी को सात वर्ष की सजा : पति पर टांगी से जान लेवा हमला करने के मामले में सोमवार को एडीजे नवम संजय कुमार सिंह की अदालत ने कतरास निवासी खुशबू खातून (पत्नी) को भादवि की धारा 307 में दोषी पाकर सात वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जबकि अदालत ने अन्य आरोपी मो अताबुद्दीन अंसारी, मो कलीम अंसारी व आयसा बीबी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अनिल कुमार सिंह (एपीपी) भी मौजूद थे. विदित हो कि 18 अप्रैल 13 को खुशबू ने अपने पति वाहिद अंसारी को टांगी से मार कर जख्मी कर दिया था.
पोक्सो में दस साल की सजा : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने साेमवार को चिरकुंडा निवासी जेल में बंद गोपी बाउरी को दस वर्ष की कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
ज्ञात हो कि 13 मार्च 16 को गोपी ने पानी मांगने के नाम पर नाबालिग के घर का दरवाजा खुलवाया. जब उसने दरवाजा खोला तो उसके साथ दुष्कर्म किया.
लूट में दो दोषी करार : रेलवे कर्मचारी रंजीत कुमार को घेर कर उसकी मोटर साइकिल व पैसा लूटने के मामले में सोमवार को एडीजे ग्यारह एसके पांडेय की अदालत ने ब्रजेश सिंह व राजू उर्फ राजेश प्रसाद सिंह को भादवि की धारा 394 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. अदालत फैसला 30 नवंबर को सुनायेगी. अदालत ने साघन मंडल व गोवर्धन मंडल को रिहा कर दिया. घटना 21 सितंबर 06 की है.
पार्षद निर्मल मुखर्जी के मामले में कोर्ट ने मांगी केस डायरी : पांच हजार रुपये रंगदारी मांगने के एक मामले में आरोपित निर्मल मुखर्जी (पार्षद) की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को पीडीजे रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. अदालत में उभय पक्षों ने बहस की. अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की. अब इस मामले में सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. ज्ञात हो कि गत 13 अक्तूबर को पार्षद मुखर्जी ने हीरापुर स्थित सृष्टि होटल के मालिक से पांच हजार रुपये रंगदारी और महीने में पांच बार खाना पार्सल करने को कहा था.
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