धनबाद: बाघमारा के जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों द्वारा घर में घुस कर जानलेवा हमला करने के मामले में गुरुवार को एडीजे तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में सुनवाई हुई.
अदालत ने आरोपी ढुल्लू महतो (इन दिनों जेल में), कन्हाय चौहान, शशि पांडेय, जितेंद्र पासवान, कैलाश साव, सुखदेव चौहान, अन्नु साव, विजय रवानी, प्रदीप रवानी समेत 10 के खिलाफ भादवि की धारा 147, 148, 149, 341, 324, 448, 380, 307, 323, 327 के तहत आरोप गठन किया. सुनवाई के वक्त एपीपी धनंजय सिंह समेत सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे. प्राथमिकी के अनुसार 26 मार्च 97 को आरोपियों ने नाजायज मजमा बना कर हरवे हथियार से लैस होकर मधु दास के घर में घुस कर पाचु दास व शंकर दास पर जानलेवा हमला किया था. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 29 अप्रैल मुकर्रर की है.यह मामला बाघमारा (बरोरा) थाना कांड संख्या 63/97 व एसटी संख्या 445/04 से संबंधित है.
वारंटी छुड़ाने के मामले में सुनवाई : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में सुनवाई गुरुवार को एसडीजेएम ओम प्रकाश की अदालत में हुई. राजेश गुप्ता के गैर हाजिर रहने से आरोप गठन नहीं हो सका. शेष आरोपी ढुल्लू महतो, बसंत शर्मा, रामेश्वर महतो, गंगा साव, चुनचुन गुप्ता हाजिर थे. आरोप है कि 12 मई 13 को आरोपियों ने राजेश गुप्ता को उसके निचितपुर आवास से पुलिस कस्टडी से छुड़ाया था. कतरास के पूर्व थानेदार आलोक सिंह ने 20 अगस्त 13 को अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनावाई शुक्रवार को होगी.